जैसलमेरPublished: Jul 10, 2020 11:17:01 pm
Deepak Vyas
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नगरपरिषद् सभागार में दलितों के अधिकार जागरूकता कार्यक्रमों के क्रम में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
दलितों के अधिकार संरक्षण को लेकर ऑनलॉइन लोक अदालत का होगा आयोजन
जैसलमेर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नगरपरिषद् सभागार में दलितों के अधिकार जागरूकता कार्यक्रमों के क्रम में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरद तंवर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज मीणा, नगरपरिषद आयुक्त फतेहसिंह मीणा सहित अधिकारी, कर्मचारी और आमजन उपस्थित थे। कार्यक्रम में विधिक प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि अधिनियम में हाथ से मैला साफ करवाने को संज्ञेय अपराध मानते हुए आर्थिक दंड और कारावास दोनों ही आरोपित करने के प्रावधान है। यह अधिनियम सूखे शौचालयों के निर्माण को भी प्रतिबंधित करता है। उन्होंने कहा कि मशीनों का अधिकतम प्रयोग किया जावे कोई भी व्यक्ति मेनहॉल में न घुसे ताकि किसी भी कार्मिक का जीवन खतरे में ना पड़े। सचिव ने बताया कि एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत इस कैटेगरी से संबंधित व्यक्तियों को नि:षुल्क विधिक सहायता भी प्रदान की जाती है। उन्होंने विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की बढती आबादी के नियंत्रण एवं पर्यावरण के संरक्षण के मुद्दों पर गंभीरता से मिलकर जागरूकता से कार्य करना होगा। सचिव तंवर ने बताया कि कोविड 19 के खतरे को देखते हुए विधिक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज मीणा ने बताया कि कोरोना बीमारी का संक्रमण अभी भी फैल रहा है। अत: हम सभी को इससे बचाव के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है।