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मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य

locationजैसलमेरPublished: Nov 15, 2019 08:44:57 pm

Submitted by:

Deepak Vyas

जैसलमेर नगर परिषद आम चुनाव 2019 के लिए मतदान 16 नवंबरए शनिवार को प्रात: 7 बजे से सांय 5 बजे तक होगा। मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ 11 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी गई है।

photo identity card,11 optional documents are also valid for voting

मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य

जैसलमेर. जैसलमेर नगर परिषद आम चुनाव 2019 के लिए मतदान 16 नवंबर शनिवार को प्रात: 7 बजे से सांय 5 बजे तक होगा। मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ 11 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को मतदान से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सामान्यत: निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने की बाध्यता होती है। यदि मतदाता किसी कारणवश: यह पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, पेनकार्ड, महानरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्रए राज्य या केन्द्र सरकारए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश विधवा पेंशन आदेश, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र-निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक नि:शक्तता प्रमाण पत्र, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी दस्तावेज दिखाया जा सकता है।
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