यहां भी नहीं चूकते
विभिन्न कोचिंग संस्थान संचालक, होटल-रेस्टोरेंट वाले, गैर सरकारी संस्थाएं, व्यापारिक प्रतिष्ठान व संगठन ही नहीं सामान्य दुकानदार आदि भी सार्वजनिक सम्पत्तियों को बदरंग करने से बाज नहीं आते। और तो और सैलानियों व अन्य लोगों की सुविधा के लिए लगाए जाने वाले सूचना पट्टों, सरकारी कार्यालयों के साइन बोर्ड आदि पर भी पोस्टर-पम्फलेट चिपके हुए नजर आ जाते हैं।जिससे वे न केवल बदरंग होते हैं बल्कि उनके लगाए जाने का औचित्य ही खत्म हो जाता है। शहर में मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा से ठीक पहले नगरपरिषद की ओर से करवाए गए रंग-रोगन व चित्रकारी तक पर प्रचार सामग्री चस्पा की जा चुकी है। चौराहों व वहां स्थापित घुमटियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा।
विभिन्न कोचिंग संस्थान संचालक, होटल-रेस्टोरेंट वाले, गैर सरकारी संस्थाएं, व्यापारिक प्रतिष्ठान व संगठन ही नहीं सामान्य दुकानदार आदि भी सार्वजनिक सम्पत्तियों को बदरंग करने से बाज नहीं आते। और तो और सैलानियों व अन्य लोगों की सुविधा के लिए लगाए जाने वाले सूचना पट्टों, सरकारी कार्यालयों के साइन बोर्ड आदि पर भी पोस्टर-पम्फलेट चिपके हुए नजर आ जाते हैं।जिससे वे न केवल बदरंग होते हैं बल्कि उनके लगाए जाने का औचित्य ही खत्म हो जाता है। शहर में मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा से ठीक पहले नगरपरिषद की ओर से करवाए गए रंग-रोगन व चित्रकारी तक पर प्रचार सामग्री चस्पा की जा चुकी है। चौराहों व वहां स्थापित घुमटियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा।
सख्त किया गया कानून
-राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संषोधन) विधेयक 2015 के जरिए सम्पत्तियों को बदरंग करने वालों के खिलाफ अर्थदंड व कारावास की अवधि बढ़ाई जा चुकी है।
-इसके तहत अधिनियम 13 की धारा 3 का संषोधन कर प्रथम बार अपराध करने पर 5 हजार से ज्यादा और 10 हजार तक और पुन: अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास की अवधि 2 साल या जुर्माना 10 से ज्यादा 20 हजार रुपए तक किया गया है।
-राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संषोधन) विधेयक 2015 के जरिए सम्पत्तियों को बदरंग करने वालों के खिलाफ अर्थदंड व कारावास की अवधि बढ़ाई जा चुकी है।
-इसके तहत अधिनियम 13 की धारा 3 का संषोधन कर प्रथम बार अपराध करने पर 5 हजार से ज्यादा और 10 हजार तक और पुन: अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास की अवधि 2 साल या जुर्माना 10 से ज्यादा 20 हजार रुपए तक किया गया है।
फैक्ट फाइल –
-2006 में बना संपत्ति विरूपण अधिनियम
-05 किलोमीटर के दायरे में फैला जैसलमेर
-99 बुर्जों वाला सोनार दुर्ग प्रमुख आकर्षण केंद्र
-2006 में बना संपत्ति विरूपण अधिनियम
-05 किलोमीटर के दायरे में फैला जैसलमेर
-99 बुर्जों वाला सोनार दुर्ग प्रमुख आकर्षण केंद्र