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JAISALMER NEWS- जैसलमेर के इन गांवों में बिना अनुमति के प्रवेश पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी..

locationजैसलमेरPublished: Mar 13, 2018 06:21:03 pm

Submitted by:

jitendra changani

भारत-पाक सीमा से लगती हुई पांच किमी में बसे गांवों में जिला कलक्टर ने लगाया प्रवेश और विचरण पर प्रतिबंध
 

Jaislamer patrika

Jaisalmer border

जैसलमेर. जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश व अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को देखते हुए भारत-पाक सीमा से पांच किमी में बसे गांवों व क्षेत्र में शाम छ: से सुबह सात बजे तक प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध जिला कलक्टरव जिला मजिस्टे्रट कैलाशचंद मीना ने जिले में रहने वाले निवासियों के जन-जीवन की सुरक्षा को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया है। उन्होंने जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई पांच किलोमीटर में रहने वाले निवासियों व उस क्षेत्र में विगत 13 मार्च से 12 मई तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं विचरण के लिये शाम छ: से सुबह सात बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंध रहेगा।

Jaisalmer patrika
IMAGE CREDIT: patrika
इन गांवों में रहेगा प्रतिबंध
आदेश के अनुसार जैसलमेर एवं पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ, तनोट, साधेवाला, घोटारू, लौंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतड़ाऊ, लीलोई, कारटा, खारीया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजीया, खारा, मंूंगर, सोम , रोहिड़ोवाला, लौहार, आसूदा, धौरोई, बिछड़ा, मीठड़ाऊ, किरड़वाली, जीयाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मूरार, धनाना, लूणार, पोछीना, करड़ा, गोधूवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली (सरकारी), बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला और कुरीया बैरी में शाम छ: से सुबह सात बचे तक बिना पूर्व स्वीकृति के विचरण और प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यहां से लेनी होगी परमिशन
कलक्टर के आदेश के अनुसार आवश्यक कार्यों के चलते गांव के लोगों को आवागमन के लिए प्रतिबंधित अवधी के दौरान वैद्य अनुमति-पत्र समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल चौकी से प्राप्त की जा सकती है। बिना अनुमति पत्र के प्रतिबंधित अवधी में इस क्षेत्रा में जाने के लिए और अन्य गतिविधियों के लिये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
इस पर रहेगा प्रतिबंध
आदेश के अनुसार जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई पांच किलोमीटर क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों व उस क्षेत्र में प्रवेश तथा विचरण करने वाले सभी व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे इस प्रतिबंधित क्षेत्र में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गमनागमन व विचरण नहीं कर सकेगें। इस आदेश के प्रभावशील होने पर उक्त क्षेत्र मेंं कोई भी सक्षम अधिकारी इस आदेश की पालना हेतु कार्यवाही कर सकता है और आदेश का उल्लघंन करने पर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दो माह तक अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
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