आरोपी को सुनाई सजा जिस पर पोकरण थाने में अवैध जिप्सम की चोरी कर परिवहन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया और आरोपी चालक जोधपुर जिलांतर्गत डांगियावास थानाक्षेत्र के सरनाडा की ढाणी निवासी राजूराम पुत्र भंवरलाल विश्रोई को गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को एसीजेएम डॉ.अजयकुमार विश्रोई ने इस मामले में निर्णय सुनाया है। उन्होंने जिप्सम की चोरी के आरोप में चालक को दो वर्ष का साधारण कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड एवं अदम अदायगी 15 दिन के साधारण कारावास तथा खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड एवं अदम अदायगी 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसी प्रकार प्रकरण में ट्रक को पुन: जब्त करने व जिप्सम को निलाम कर राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिए है।