भारत-पाक सीमा से लगते पांच किमी क्षेत्र में भ्रमण पर रोक
जैसलमेर. जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को देखते हुए सरहद से लगते पांच किलोमीटर क्षेत्र में भ्रमण पर रोक लगाई गई है।

जैसलमेर. जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों तथा अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को देखते हुए सरहद से लगते पांच किलोमीटर क्षेत्र में भ्रमण पर रोक लगाई गई है। जिला मजिस्टे्रट नमित मेहता ने जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई पांच किलोमीटर में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में विगत 28 जून 2019 से आगामी 27 अगस्त 2019 तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं घूमने के लिए शाम 6 बजे से प्रात: 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंध रहेगा। जैसलमेर एवं पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़, तनोट, साधेवाला, घोटारु, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतड़ाऊ, लीलोई, कारटा, खारीया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजीया, खारा, मंूंगर, सोम, रोहिड़ेावाला, लौहार, आसूदा, धौरोई, बिछड़ा, मीठड़ाऊ, किरड़वाली, जीयाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मूरार,धनाना, लूणार, पोछीना, करड़ा, गोधूवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली (सरकारी), बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला तथा कुरीया बैरी शामिल है। सायं 6 बजे से प्रात 7 बज तक आगामी 27 अगस्त तक की अवधि में बिना वैद्य अनुमति-पत्र के इस क्षेत्र में जाने तथा अन्य गतिविधियों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
अब पाइए अपने शहर ( Jaisalmer News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज