scriptनगरपरिषद क्षेत्र के सूली डूंगर और बड़ाबाग व काठोड़ी गांव माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित | Suli Dungar and Barabagh and Kathodi villages of municipal council are | Patrika News

नगरपरिषद क्षेत्र के सूली डूंगर और बड़ाबाग व काठोड़ी गांव माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

locationजैसलमेरPublished: May 06, 2021 08:49:52 pm

Submitted by:

Deepak Vyas

-धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू

नगरपरिषद क्षेत्र के सूली डूंगर और बड़ाबाग व काठोड़ी गांव माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

नगरपरिषद क्षेत्र के सूली डूंगर और बड़ाबाग व काठोड़ी गांव माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

जैसलमेर. उपखंड मजिस्ट्रेट इंसीडेंट कमांडर रमेश सीरवी ने जैसलमेर नगरपरिषद क्षेत्र के सूली डूंगर, पंचायत समिति जैसलमेर क्षेत्र के ग्राम बड़ा बाग एवं पंचायत समिति मोहनगढ़ क्षेत्र के ग्राम काठोड़ी में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए इन क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होंने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाया है। जैसलमेर नगर परिषद के सूली डूंगर में 10 मई तक प्रतिबंध रहेगा, वहीं बड़ाबाग एवं काठोड़ी में 04 मई से 15 मई तक यह प्रतिबंध रहेगा। उपखंड मजिस्ट्रेट के अनुसार इस क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आगमन नहीं करेंगे। क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यवसाय एवं वाणिज्यिक गतिविधियांए प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा सामूहिक गतिविधियां यथा रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।
आदेश के अनुसार पुलिस विभाग की ओर से निर्धारित प्रवेश पॉइंट पर चिकित्सा विभाग की ओर से चिकित्सा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसकी ओर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करें और किसी भी व्यक्ति का प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलना पूर्णतया निषेध रहेगा। आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, लेकिन उन्हें चिकित्सकीय लाभ के लिए निकटवर्ती चिकित्सा केंद्र से प्राथमिक उपचार लिया जाएगा। उक्त क्षेत्र में धार्मिक स्थलों में आमजन श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश के अनुसार क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी-कर्मचारी आवागमन के साधन का प्रयोग कर सकेंगे।
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