जैसलमेर जिले में धारा 144 के प्रावधान लागू
-कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के एहतियाती उपाय जारी
-जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किए आदेश

जैसलमेर. कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के मद्देनजर जिले में व्यापक स्तर पर एहतियाती उपाय युद्धस्तर पर जारी हैं। इसी के तहत जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने आदेश जारी कर जैसलमेर जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी है। आदेश के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए जाने के निर्देशों की अनुपालना में यह जरूरी हो गया है कि उक्त कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
इसी को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में स्थित सार्वजनिक स्थानोंए धार्मिक स्थानों एवं अन्य आमजन की ओर से आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में एकत्रित होने वाले व्यक्तियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है। निषेधाज्ञा के अनुसार किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की बिना किसी पूर्व अनुमति के 20 से अधिक व्यक्ति सामूहिक विचरण नहीं करेंगे। जिले के सभी राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय व मदरसे बन्द रहेंगे। जिले में समस्त पर्यटन स्थल, संग्रहालयए, ऐतिहासिक स्मारक, किले, पशु हंटवाडे, पार्क, खेल मैदान, चिडिय़ाघर, स्पा, अभ्यारण्य, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पुल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, कोचिंग सेन्टर, जिम, सिनेमाघर आदि 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे और सार्वजनिक व धार्मिक स्थानों पर आयोजित होने वाले मनोरंजन के कार्यक्रम थियेटर में होने वाले नाटक मंचन आदि कार्यक्रम भी स्थगित रहेंगे। आदेश के अनुसार सभी सरकारी, अद्र्ध सरकारी संगठनों स्वयंसेवी संगठनों एवं अन्य कार्यालय के ऐसे कार्यक्रम, जिनमें 20 से अधिक संख्या में नागरिकों के भाग लेने की संभावना है, का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसी तरह जिले के सभी स्वायत्तशासी निकायोंध्स्वयंसेवी संस्थाओं को आदेशित किया गया है कि वे भी अपने स्तर पर नाटक मंचन, थियेटर एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करेंगे।
इन पर लागू नहीं होगा आदेश
जिले के आंगनबाड़ी केन्द्र तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र भी 31 मार्च तक तक बंद रहेंगे, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताध्सहायिका अपने केन्द्र के दैनिक कार्य विधिवत रूप से संपादित करेंगी। यह स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिकित्सा संस्थान, पोस्ट ऑफिस, बैंक, सरकारी व अन्य सार्वजनिक कार्यालयों एवं अनुमत परीक्षाओं की स्थिति में परीक्षा कक्षों में अधिकृत एवं सद्भावी व्यक्तियों की उपस्थिति की स्थिति में लागू नहीं होगा ।
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