मोबाइल पर अश्लील ऑडियो, वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकियां देने के आरोपी को दो वर्ष का कारावास
मोबाइल पर अश्लील ऑडियो, वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकियां देने के आरोपी को दो वर्ष का कारावास
जैसलमेर
Updated: January 26, 2022 09:05:28 am
मोबाइल पर अश्लील ऑडियो, वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकियां देने के आरोपी को दो वर्ष का कारावास
जैसलमेर. पॉक्सों न्यायालय के विशेष न्यायाधीश नरेन्द्रसिंह मालावत ने मोबाइल पर अश्लील ऑडियो, वीडियो एवं फोटो वायरल करने की धमकियां देने व गालियां देने के आरोपी को दोषी करार दिया है। वाल्मीकि कॉलोनी जैसलमेर निवासी घनश्याम गर्ग को 2 वर्ष के कारावास से दण्डित किया है। मामले के अनुसार अर्जुना गांव में पीडि़ता के परिवार में आयोजित विवाह समारोह में अभियुक्त घनश्याम गर्ग फोटोग्राफर की हैसियत से गया था और उसने वहां मौजूद पीडि़ता से बारम्बार सम्पर्क करने का प्रयास कर उसे परेशान किया तथा उक्त विवाह समारोह के सम्पन्न होने के उपरान्त भी पीडि़ता के माता.पता के मोबाईल फोन पर रात्रि के समय निरंतर कॉल करते हुए पीडिता एवं उसके माता.पिता को अश्लील गालियां निकाली एवं पीडिता की अन्यत्र गांव खुईयाला में की हुई सगाई को तोडऩे एवं अपने साथ पीडिता की शादी करने अन्यथा पीडिता के अश्लील फोटो एवं विडियों वायरल करने की धमकियां देने का दबाव पीडिता एवं उसके परिवारजन पर बनाया। जिस पर पीडिता के पिता द्वारा पुलिस थाना महिलाए जैसलमेर में मुकदमा दर्ज करवाया गया तथा पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। राÓय सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक जेठाराम माली ने प्रकरण की पैरवी करते हुए 10 गवाह को परीक्षित करवाया। न्यायालय ने बहस सुनकर आरोपी को धारा &54घ भा0द0स0 के अपराध में दो वर्ष का साधारण कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 509 भा0द0स0 के अपराध में छ: माह का साधारण कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

मोबाइल पर अश्लील ऑडियो, वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकियां देने के आरोपी को दो वर्ष का कारावास
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