जैसलमेर. एडीआर सेंटर में सोमवार से पैरालीगल वॉलेंटियर्स का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके प्रथम सत्र में पूर्णकालिक सचिव डॉ. महेन्द्र कुमार गोयल ने बताया कि पैरालीगल वॉलेंटियर्स विधिक सेवाओं तथा विधिक जागरूकता अभियान के सूत्रधार हैं। सामान्य लोगों एवं लाभप्रदाताओं के बीच के अंतर को पाटने एवं विभिन्न नीतियों तथा उनसे मिलने वाले लाभों की जानकारी पहुंचाने का कार्य पैरालीगल वॉलेंटियर्स कर सकते हैं। इसी क्रम में उनकी ओर से वैकल्पिक विवाद निष्पादन के प्रावधान (धारा 89 दीवानी प्रक्रिया संहिता) सुनने संवाद करने तथा अवलोकन करने संबंधी कौशल तथा कागज लिखने संबंधी कौशल की मौलिक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनोज सोनी ने मोटर वाहन अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, श्रम कानून तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना के तहत श्रमिकों को मिलने वाली सहायता के बारे में प्रशिक्षण दिया। इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रदतंवर ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की मनोरोगियों के लिए सहायता के बारे में समझाया। साथ ही अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम तथा यौनकर्मियों से संबंधित विषय एवं आपदा प्रबंधन तथा आपदा पीडि़त व्यक्ति को नालसा की आपदा पीडि़त के लिए विधिक सहायता योजना के तहत सहायता के बारे में बताया।