scriptपंजाब में कोविड संबंधी निर्देशों के उल्लंघन पर 3000 रुपये तक जुर्माना | Fine up to Rs 3000 for violation related to coronavirus in Punjab | Patrika News

पंजाब में कोविड संबंधी निर्देशों के उल्लंघन पर 3000 रुपये तक जुर्माना

locationजालंधरPublished: May 29, 2020 09:05:23 pm

Submitted by:

Bhanu Pratap

-सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्मानाः बलबीर सिंह सिद्धू
-जुर्माना न भरने वालों के विरुद्ध की जाएगी आइपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई

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चंडीगढ़। कोविड-19 की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार ने दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने सम्बन्धी मामलों के जुर्माने में वृद्धि की है। यह खुलासा स्वास्थ्य मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा मीटिंग के दौरान किया।
पंजाब देश का अग्रणी राज्य
राज्य भर में कोविड-19 सम्बन्धी दी गई हिदायतों और दिशा-निर्देशों की उल्लंघनाओं की रिपोर्ट पर नोटिस लेते हुए सरदार बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब को महामारी के पंजे से सुरक्षित रखने के लिए जुर्मानों में वृद्धि करने और ज्य़ादा सख़्त बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार इस बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए चौबीस घंटे काम कर रही है। इसलिए कोविड-19 के मरीज़ों की रिकवरी में पंजाब देश का अग्रणी राज्य बन गया है, जो कि 91 प्रतिशत है।
किस पर कितना जुर्माना
उन्होंने कहा कि अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। घरेलू क्वारंटीन के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 2,000 रुपए, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए 500 रुपए, दुकानों / व्यापारिक स्थान के मालिक द्वारा देह से दूरी के नियम का उल्लंघन करने के लिए 2000 रुपए, बसों के मालिकों द्वारा देह से दूरी के नियम का उल्लंघन करने पर 3000 रुपए, कारों पर जुर्माना 2000 रुपए और ऑटो रिक्शा / दोपहिया वाहन के लिए 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
कानूनी कार्रवाई
स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि बीडीपीओ, नायब तहसीलदार और डिप्टी कमिश्नरों द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धाराओं के अंतर्गत जुर्माने लगा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि उल्लंघन करने वाले द्वारा जुर्माना नहीं दिया जाता तो उसके विरुद्ध महामारी रोग अधिनियम, 1897 के नियम के अनुसार आइपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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