scriptविदेशों में फँसें भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार का बड़ा निर्णय | Flight allowed at Amritsar and Mohali airport in Punjab due to coronav | Patrika News

विदेशों में फँसें भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार का बड़ा निर्णय

locationजालंधरPublished: Jul 05, 2020 12:03:56 pm

Submitted by:

Bhanu Pratap

पंजाब में दो हवाई अड्डों पर उड़ान की अनुमति, कई शर्तें लगाई गईं यात्रियों को सात दिन संस्थागत और सात दिन घर में एकांतवास करना होगा

Flight

Flight

चंडीगढ़। विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर मोहाली और अमृतसर में आने वाली उड़ानों सम्बन्धी अंतिम नीति की रूपरेखा तैयार की गई है। नागरिक विमानन, पंजाब के डायरेक्टर गिरीश दियालन ने बताया कि विदेशों में फंसे भारतीयों को ले जाने वाली विभिन्न एयरलायंस, चार्टर व अन्य ऑपरेटर्स की तरफ से मोहाली और अमृतसर हवाई अड्डे पर उड़ान भरने की आज्ञा माँगी गई है। इसके मद्देनजऱ अनलॉक 2.0 के दौरान उड़ान को कुछ शर्तों सहित आगमन की आज्ञा दे दी गई है।
कहां किस राज्य के यात्री आ सकते हैं

आसानी के साथ यातायात की सुविधा के लिए एयरलाइन यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि अन्य राज्यों अर्थात हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाच प्रदेश के यात्रियों को लेकर जाने वाली उड़ानें मोहाली में उतर सकती हैं, जबकि जम्मू -कश्मीर और हिमाचल के यात्री अमृतसर पहुँच सकते हैं। जि़ला प्रशासन के साथ सलाह-मश्वरा करने और आने वाले यात्रियों को संभालने की योग्यता और सही संस्थागत क्वारंटीन को यकीनी बनाने के बाद उड़ानों की आमद का अलग-अलग समय तय हो सकता है। किसी भी हवाई अड्डे और दिन में सिर्फ दो उड़ानें ही होंगी। असाधारण हालत में और ज्यादा उड़ानों पर विचार किया जा सकता है।
राज्य सरकार से एनओसी लें

उन्होंने कहा कि सम्बन्धित राज्य सरकारें अपने नोडल अफसरों को नामजद कर सकती हैं जिनसे एनओसी माँगी जानी है और जो अपने यात्री को उनके राज्य में एकत्रित करने व ले जाने के प्रबंध करने के लिए जि़म्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि नोडल अफसरों के नाम और संपर्क विवरणों की जानकारी ई-मेल द्वारा नागरिक विमानन के डायरेक्टर के कार्यालय को दी जा सकती है।
यात्री पंजाब से बाहर के हैं तो क्या करें

उन्होंने कहा कि एयरलाइन, चार्टर या कोई अन्य ऑपरेटर आज्ञा प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर फ्लाइट में सभी यात्री पंजाब राज्य से हैं, तो वह नागरिक विमानन के डायरेक्टर के कार्यालय में आज्ञा के लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर फ्लाइट में कोई यात्री पंजाब के अलावा अन्य राज्यों से हैं, तो इस कार्यालय में आज्ञा लेने के लिए आवेदन देने से पहले, वह सम्बन्धित राज्य के नोडल अधिकारी से एन.ओ.सी लेंगे। वह सम्बन्धित राज्य के नोडल अफ़सर से एक अंडरटेकिंग भी अप्लाई करेंगे कि हवाई अड्डे से सम्बन्धित राज्य में यात्रियों की ट्रांसपोर्ट और अन्य संस्थागत क्वारंटीन (उस राज्य में) सम्बन्धित राज्य सरकार के द्वारा की जाऐगी। वह आज्ञा के लिए आवदेन देते हुए निर्धारित फॉर्मेट में उड़ान के मैनीफैस्ट की सॉफ्ट कापी देंगे जो स्पष्ट तौर पर पंजाब के यात्रियों (स्पष्ट तौर पर मंजिल जिले का जिक्र करने वाले) और अन्य राज्यों के यात्रियों की आज्ञा के लिए आवेदन-पत्र देंगे।
उड़ान आने से दो दिन पहले आवेदन करें

उन्होंने कहा कि अनुमति आने की तारीख से कम से कम 2 दिन पहले अप्लाई की जा सकती है। इसके साथ हवाई अड्डे से इन यात्रियों के यातायात के लिए अन्य जिलों व अन्य राज्य के साथ तालमेल की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सभी यात्रियों को बोर्डिंग, बुकिंग से पहले सम्बन्धित राज्य की क्वारंटीन जरूरतों से अवगत करवाया जाना चाहिए। पंजाब से आने वाले सभी यात्री कोवा ऐप को डाउनलोड करेंगे और ऐप पर अपने मंजिल जिलों में अपनी संस्थागत क्वारंटीन के लिए होटलों में पहले से बुकिंग करवानी यकीनी बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्री 7 दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में जाएंगे और उसके बाद 7 दिनों के लिए अपने घरों में क्वारंटीन होंगे।

ट्रेंडिंग वीडियो