जालंधर

केरल हाईकोर्ट ने जालंधर के पूर्व बिशप फ्रेंको मुलक्कल की जमानत अर्जी खारिज की

जस्टिस राजा विजयराघवन ने अभियोजन पक्ष की यह दलील मंजूर कर ली कि अभियुक्त का समाज पर प्रभाव है…

जालंधरOct 03, 2018 / 02:47 pm

Prateek

(चंडीगढ/जालंधर): केरल हाईकोर्ट ने पंजाब के जालंधर स्थित रोमन कैथोलिक ईसाई धर्मप्रदेश के पूर्व बिशप फ्रेंको मुलक्कल की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। जालंधर धर्मप्रदेश में मिशनरीज आॅफ जीसस में कार्यरत रही एक नन द्वारा बलात्कार के आरोप में दर्ज कराए गए मुकदमे के तहत फ्रेंको मुलक्कल को केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

 

अभियोजन पक्ष ने दी यह दलील

जस्टिस राजा विजयराघवन ने अभियोजन पक्ष की यह दलील मंजूर कर ली कि अभियुक्त का समाज पर प्रभाव है। यदि जमानत दी गई तो वह साक्ष्यों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। पुलिस के अनुसार मामले में अभी जांच भी चल रही है। अभियोजन ने कहा कि जांच निर्णायक स्थिति में है। शिकायतकर्ता नन की साथी नन के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवाए जाने है।

 

पाला स्थित अदालत द्वारा जमानत बर्जी खारिज किए जाने के बाद फ्रेंको मुलक्कल ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी। वह कोट्टायम जिले के उप कारागार पाला में न्यायिक हिरासत में है। शिकायतकर्ता नन ने पिछले जून माह में कोट्टायम पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया था कि मई 2014 में फ्रेंको मुलक्कल ने कुराविलंगद स्थित गेस्ट हाउस में उसके साथ बलात्कार किया था और इसके बाद कई बार यौन शोषण किया। नन ने कहा कि जब चर्च प्रशासन ने उसकी ओर से बार-बार दी गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो उसे पुलिस को शिकायत देनी पडीं।


पहले गया हिरासत में,पूछताछ के बाद हुआ गिरफ्तार

बता दें कि केरल पुलिस की एसआईटी ने पिछले माह फ्रेंको मुलक्कल को हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने के बाद फ्रेंको से सख्ती से पूछताछ की गई। तीन दिन तक लगातार पूछताछ करने के बाद केरल पुलिस ने उसे 21 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

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