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सरकार की सख्तीः कोरोना को लेकर विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, 54 रिजोर्ट मालिक गिरफ्तार

locationजालंधरPublished: Sep 08, 2020 02:39:25 pm

Submitted by:

Bhanu Pratap

पंजाब में अफवाहें फैलाने पर 10 दिन में आठ मामले दर्ज, वैब चैनलों पर भी कार्रवाई का आदेश
पटियाला, फिरोजपुर, मानसा, एस.ए.एस. नगर, लुधियाना ग्रामीण, लुधियाना, जालंधर और मोगा में केस

Simarjit Singh Bains

Simarjit Singh Bains

चंडीगढ़। कोविड संबंधी भ्रामक जानकारी देने वालों के खिलाफ पंजाब सरकार ने शिकंजा कस दिया है। लोक इंसाफ पार्टी के नेता और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसके अलावा 10 दिन में आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। अधिक भीड़ एकत्रित करने पर 54 रिजोर्ट मालिक गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने वेब चैनलों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया है।
सिविल सर्जन ने की थी शिकायत
सिविल सर्जन लुधियाना ने अपनी शिकायत में लुधियाना पुलिस को आत्म नगर हलका लुधियाना से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खि़लाफ़ कोविड -19 सम्बन्धी एक वीडियो क्लिप के द्वारा भ्रामक प्रचार करने के लिए कानूनी कार्यवाही की विनती की थी। सिविल सर्जन ने कहा कि यह वीडियो क्लिप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चलाई जा रही है, इस तरह कोविड -19 के सम्बन्ध में लोगों में भ्रम वाला माहौल पैदा होता है। शिकायत में कहा गया है कि बैंस लोगों को मास्क न पहनने के लिए उकसा रहा था।
गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया
लुधियाना पुलिस की तरफ के ली गई कानूनी राय में जि़ला अटार्नी लुधियाना ने कहा कि सिमरजीत सिंह बैंस ने कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई कोविड -19 महामारी की गंभीरता और परिणाम को अनदेखा करते हुये बड़ा गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया है। बैंस यह दावा कर रहा है कि कोरोना वायरस सरकार के द्वारा लोगों को गुमराह करने के लिए छोड़ा एक भय है जिससे वह अपनी ताकत कायम रख सकें। जि़ला अटार्नी ने आगे कहा कि उन्होंने लोगों को मास्क न पहनने के लिए उकसाया।
मास्क न पहनने के लिए उकसाया

जि़ला अटार्नी (डी.ए) की तरफ से दी गई राय के अनुसार चाहे सिमरजीत सिंह बैंस एक निर्वाचित विधायक हैं, जोकि लुधियाना के नागरिकों के एक हिस्से की नुमायंदगी कर रहे हैं परन्तु वह फेस मास्क पहनने से मना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिनको केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए लाजि़मी बनाया है।
इन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज

पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि विधायक समरजीत सिंह बैंस के खिलाफ सिविल सर्जन की शिकायत के आधार पर आपदा प्रबंधन कानून की धारा 54, ऐपीडैमिकस एक्ट, 2005, महामारी रोग एक्ट, 1897 की धारा 3 और आईपीसी की धारा 188, 505 के अंतर्गत थाना डिविजऩ नंबर 8, लुधियाना में मामला दर्ज किया गया है।
10 दिन में कार्रवाई

पंजाब पुलिस के महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने बताया कि पिछले 10 दिनों के अंदर (27 अगस्त से 7 सितम्बर तक) अफवाहें फैलाने वालों, भ्रामक वीडयो के द्वारा कोविड के खिलाफ शुरु की गई जंग में बाधा उत्पन्न करने और लोगों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सही तरीके से इलाज करवाने के रास्ते में रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ 8 मामले दर्ज किये गए हैं। पटियाला, फिरोजपुर, मानसा, एस.ए.एस. नगर, लुधियाना ग्रामीण, लुधियाना, जालंधर और मोगा में केस दर्ज किये गए हैं।
पूल पार्टी करने पर गिरफ्तार

डी.जी.पी. ने कहा कि सरकार द्वारा पार्टियों का आयोजन करने पर लगाई गई पाबंदी का उल्लंघन करने के दोष में लुधियाना और फगवाड़ा (कपूरथला) में आपराधिक केस दर्ज किये गए हैं। अब तक 54 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें मून वॉक रिजोर्ट का मालिक भी शामिल है जो लुधियाना में पूल पार्टी का आयोजन कर रहा था। उन्होंने आगे बताया कि बसंत रेस्टोरेंट फगवाड़ा के मालिक समेत फगवाड़ा में 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
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