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दहेज हत्या के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला
बांदा की रहने वाली महिला सुमन दहेज हत्या के मामले में उरई-जालौन की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मृतका के पति, सास और ससुर को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा देकर दंडित किया है और इसके साथ ही प्रत्येक अपराधी पर 18 हजार का जुर्माना लगाया है। जिसके बाद उन्हें उरई-जालौन की जेल भेज दिया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता हृदयेश कुमार पांडेय ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशा सिंह की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद ही मृत महिला के पति पंकज, सास उर्मिला और ससुर मान सिंह को उम्रकैद की सजा के साथ प्रत्येक पर 18 हजार का जुर्मना लगाया है।
24 जून 2006 को हुई थी महिला की शादी
मृतक महिला सुमन के भाई ने वादी मलखान सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बहन सुमन की शादी 24 जून 2006 को आटा थानाक्षेत्र के रिरुआ गांव के पंकज के साथ की थी। इसके साथ ही सुमन के भाई ने बताया कि बहन के पति सास और ससुर ने अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे जिसके लेकर दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया गया था।
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इसके बाद वह ससुराली जनों ने अदालत में दोबारा दहेज उत्पीड़न न करने का विश्वास दिलाकर सुमन को ससुराल ले गए और उसके कुछ दिनों बाद फिर से अतिरिक्त दहेज की मांग की लेकिन मांग पूरी न करने पर उसकी बहन को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर बेहोशी की हालत में कुएं में फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई।