एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया तो वाहन हो सकता है सीज
जालोरPublished: Mar 24, 2018 10:33:10 am
भारी वाहनों का 25 मार्च तक जमा करवाना होगा एडवांस टैक्स
Advance tax not deposited then the vehicle may be seized
भीनमाल. भारी एवं गुड्स वाहनों का वित्तीय वर्ष 2018 -19 का एडवांस टैक्स 25 मार्च तक जमा करवाना होगा। 25 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा नहीं होने पर परिवहन विभाग की ओर से वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से टैक्स वसूली के लिए 25 मार्च से सघन चैकिंग अभियान चलाएगा। अभियान के दौरान टैक्स नहीं चुकाने वाले भारी वाहनों को सीज किया जाएगा।
परिवहन विभाग को मार्च में 5 करोड़ रुपए के टैक्स वसूली का लक्ष्य दिया गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि 25 मार्च के बाद बिना एडवांस टैक्स जमा कराए गए वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया जाएगा। विभाग के निरीक्षक सीज वाहनों का टैक्स मैन्युअल रसीद के जरिए जमा नहीं कर सकेंगे। उक्त वाहन का टैक्स ऑनलाइन के माध्यम से जमा होने के बाद ही सीज वाहनों को रिलीज किया जा सकेगा। यही नहीं सीज वाहनों पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से शास्ति वसूल की जाएगी।
शनिवार व रविवार को भी खुले रहेंगे काउण्टर
जिला परिवहन कार्यालय में टैक्स भुगतान का पता लगाने व ऑनलाइन टैक्स का सत्यापन करने के लिए काउण्टर शनिवार व रविवार को भी खुल रहेगें। वाहन मालिक टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कर उसका परिवहन कार्यालय में सत्यापन करवा सकता है।
ऑनलाइन जमा होगा टैक्स
परिवहन विभाग के अनुसार वाहन मालिक देश के किसी भी हिस्से से ऑनलाइन टैक्स का भुगतान कर सकता है। वाहन मालिक ई-ग्रास, ई-चालान, नेट बैकिंग व वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।
अभियान चलाया जाएगा
भारी व गुड्स वाहनों का एडवांस टैक्स 25 मार्च तक ऑनलाइन जमा हो सकेगा। इसके लिए वाहनचालकों को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं निर्धारित तिथि तक वाहन मालिकों की ओर से निर्धारित टैक्स की राशि जमा नहीं करवाने पर 25 मार्च के बाद अभियान चलाकर बिना टैक्स चुकाने वाले वाहनों को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी।
– नानजीराम गुलसर, जिला परिवहन अधिकारी-भीनमाल