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जालोर में कोरोना को लेकर कलक्टर ने जारी की एडवाईजरी

locationजालोरPublished: Mar 19, 2020 10:16:08 am

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जालोर में कोरोना को लेकर कलक्टर ने जारी की एडवाईजरी

जालोर में कोरोना को लेकर कलक्टर ने जारी की एडवाईजरी

जालोर. कलक्टर गुप्ता ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में आम नागरिकों से कोरोना संक्रमण (कोविड-19) से बचाव के लिए एडवाईजरी जारी कर आग्रह किया है कि वे सावधानीपूर्वक ये बातें दैनिक जीवन में अपनाकर संक्रमण से बचने का पूरा-पूरा प्रयास करें। इस संबंध में आमजन से अपील की गई है कि वे आपस में मिलते समय हाथ मिलाने, गले मिलने जैसे अभिवादनों से बचें, स्वच्छता तथा सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखें। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर 50 से अधिक संख्या में एकत्र नहीं हों। इसके लिए 31 मार्च तक प्रतिबंध लगाया गया है। जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को 30 मार्च तक बंद रखने और विद्यार्थियों की परीक्षाओं को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे संस्थान जहां बोर्ड व वार्षिक परीक्षा हो रही हैं, वहां छात्रों के मध्य एक मीटर सुरक्षित दूरी सुनिश्चित कर परीक्षा आयोजित करने के प्रबंध करने के लिए कहा गया है। जिले के निजी संगठन नियोक्ता कर्मचारियों को यथा संभव घर से कार्य करने की अनुमति दी गई है और सामान्य बैठकों का आयोजन वीसी से करने की सलाह दी गई है। बड़ी संख्या में भाग लेने प्रतिभागियों की बैठकों का समय पुनर्निर्धारित करने के निर्देश हैं। रेस्टोरेंट, होटल व ढाबों प्रबंधकों को बार-बार छूने वाली सतहों की सफाई रखने, हैंड वॉश प्रोटोकॉल का पालन करने, टेबलों के मध्य एक मीटर का फासला रखने और ग्राहकों को यथा संभव खुली हवा में बैठने के लिए प्रोत्साहित करने, शादियों एवं समारोह में आगंतुकों की संख्या यथा संभव सीमित रखने, गैर आवश्यक सांस्कृतिक समारोह को यथा संभव स्थगित रखने की सलाह दी गई है। खेल आयोजन, प्रतियोगिताओं संवाद आदि कार्यक्रमों को जहां तक संभव हो स्थगित करने के निर्देश हैं। स्थानीय निकाय के चुने हुए जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे व्यापारी संघ, अन्य संगठनों के साथ संवाद कर व्यवसायिक स्थल, सब्जी मंडी, अनाज मंडी व अन्य बाजारों में क्या करें या क्या नहीं करें जैसे अभियान चलाएं। साथ ही बाजारों में भीड़़ नहीं हो इसके लिए आवश्यक उपाय करें। इसके अतिरिक्त गैर जरूरी यात्राओं से बचने, सार्वजनिक परिवहन साधनों में सुरक्षित दूरी बना कर यात्रा करने और सावधानी बरतने की अपेक्षा की गई है। ऑनलाइन सेवा प्रदाता कम्पनियों में होम डिलीवरी का कार्य करने वाले पुरूषों और महिलाओं के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने, नोटों और पत्रावलियों के पृष्ठ पलटने के लिए पानी के स्पंज का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। समस्त चिकित्सा संस्थानों को कोरोना वायरस से संबंधित समस्त प्रोटोकॉल का पालन करने व मरीज से मिलने वाले परिजनों, मित्रों एवं बच्चों को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिले के सभी निजी क्षेत्र के कार्यालय व चिकित्सालयों में बायोमैट्रिक्स पद्धति से उपस्थिति बन्द रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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