तात्कालिक सहायता का भी प्रावधान
उन्होंने बताया कि अधिसूचित फसलों की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमी स्थितियों जैसे-बाढ़, दीर्घकालिक शुष्क अवधि आदि के कारण से अधिसूचित फसलों में संभावित उपज फसल की सामान्य उपज से 50 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में बीमित कृषकों को तात्कालिक सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत राशि भुगतान किए जाने का प्रावधान है, जिसे बाद में आंकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धन राशि में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर संयुक्त टीम की ओर से नियमानुसार फसल के उपज में हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा।