जालोर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2019 के तहत राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत स्थानिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में फसलों के नुकसान का आंकलन करने के लिए बीमा कंपनी से सम्पर्क करने की सलाह दी गई है।
कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. आर.बी.सिंह ने बताया कि जालोर जिले में इन दिनों में हुई वर्षा के कारण कुछ क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बनी है। अधिसूचित फसलों में नुकसान की आशंका के मद्देनजर व अन्य आपदाओं की स्थिति में बीमित कृषकों को आपदा के 72 घंटे के अन्दर सीधे इन्श्योरेंस कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18002664141 पर तथा लिखित में सात दिवस में अपने बैंक या बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि अथवा कृषि विभाग के माध्यम से सूचित करना चाहिए। सूचना प्राप्त होने पर बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, प्रीमियम की कटौती की तिथि आदि का सत्यापन करते हुए कार्यवाही की जा सकेगी।
तात्कालिक सहायता का भी प्रावधान
उन्होंने बताया कि अधिसूचित फसलों की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमी स्थितियों जैसे-बाढ़, दीर्घकालिक शुष्क अवधि आदि के कारण से अधिसूचित फसलों में संभावित उपज फसल की सामान्य उपज से 50 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में बीमित कृषकों को तात्कालिक सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत राशि भुगतान किए जाने का प्रावधान है, जिसे बाद में आंकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धन राशि में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर संयुक्त टीम की ओर से नियमानुसार फसल के उपज में हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा।