हनुमान नगर के डूब क्षेत्र से हटाया अतिक्रमण, आयुक्त बोले-अभी तो शुरुआत है और भी टूटेंगे, डूब क्षेत्र में नगरपरिषद ने जारी कर रखे हैं और भी पट्टे
जालोर . शहर के
हनुमान नगर में स्थित नाड़ी और डूब क्षेत्र में किया गया अतिक्रमण शनिवार शाम को पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया। खास बात तो यह है कि इस भूखण्ड पर एक यूनियन अध्यक्ष ने पहले कब्जा किया और फिर दूसरी यूनियन अध्यक्ष को लाखों में बेच दिया। दरअसल, भूखण्ड टैक्सी यूनियन अध्यक्ष अम्बालाल माली का था। माली ने कुछ ही साल पहले इस जमीन पर कब्जा किया था और इसके बाद इस भूखण्ड को इकरारनामे के आधार पर मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष जालमसिंह नरावत को 18 लाख पचास हजार रुपए में बेच दिया था। जानकारी के अनुसार हनुमान नगर कॉलोनी में गोशाला के पीछे सालों से नाड़ी स्थित है और यह जगह सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डूब क्षेत्र में आती है।ऐसे में शहरवासी भोपालसिंह ने नगरपरिषद आयुक्त से यहां हो रखे अतिक्रमण हटाने की शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर
जोधपुर उच्च न्यायालय में अपीलकी गई। जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार ममता लहुआ, नगरपरिषद आयुक्त सौरभकुमार जिंदल, जेईएन शैलेंद्रकुमार यादव और पुलिस लवाजमे की मौजूदगी में जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाया गया। इधर, इस मामले में आयुक्त जिंदल का कहना है कि डूब क्षेत्र की पैमाइश की गई है और जितने भी कच्चे पक्के अतिक्रमण इस क्षेत्र में किए गए हैं, उन्हें एक-एक कर हटाया जाएगा।
पीछे का जारी किया पट्टा आगे का बेचानगरपरिषद की ओर से न्यायालय के आदेश पर जिस भूखण्ड से अतिक्रमण हटाया गया है, उसके ठीक पीछे स्थित भूखण्ड का पट्टा जारी हो रखा है।जबकि यह भूखण्ड भी उसी खसरे में आता है। इसके अलावा इस भूखण्ड के आस पास और आगे-पीछे भी कई भूखण्डों के पट्टे जारी हो रखे हैं। जिसकी कई बार शिकायतें भी हो चुकी है। और तो और खुद नगरपरिषद ने यहां सीसी रोड तक बना दी है।
तत्कालीन आयुक्त ने जारी किए थे पट्टेजानकारी के अनुसार तत्कालीन आयुक्त शंकरलाल गहलोत के कार्यकाल में हनुमान नगर स्थित नाडी क्षेत्र में कई लोगों को पट्टे जारी किए गए हैं। पार्षद हंसमुख नागर का कहना है कि वर्ष २०१२-१३ में तहसील कार्यालय से जारी सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर यहां कई जनों को पट्टे जारी किए गए हैं। उसमें बताया गया था कि कुछ खसरे डूब क्षेत्र में नहीं आते हैं।
पहले जारी किए, अब निरस्त करेंगे पट्टेनगरपरिषद की ओर से पूर्व में डूब क्षेत्र में नियम विरुद्ध जारी किए गए पट्टों को निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त जिंदल का कहना है कि पट्टे निरस्त करने के लिए उनकी ओर से पैमाइश के बाद न्यायालय में अपील की जाएगी।
इनका कहना है…&उच्च न्यायालय के निर्देश पर हनुमान नगर में गोशाला के पीछे जालमसिंह का भूखण्ड नाडी क्षेत्र में था। ऐसे में यह कब्जा जेसीबी की सहायता से हटाया गया है। इस पूरे क्षेत्र की पैमाइश करवाई गई है। जो भी भूखण्ड या भवन डूब क्षेत्र में आएंगे, उन्हें अतिक्रमण मानते हुए हटाया जाएगा। वहीं पूर्व में डूब क्षेत्र में जारी पट्टे निरस्त करवाने को लेकर न्यायालय में अपील की जाएगी।
– सौरभकुमार जिंदल, आयुक्त, नगरपरिषद जालोर
न्यायालय की शरण लूंगा, एकतरफा कार्रवाईमैंने इस भूखण्ड पर कोई कब्जा नहीं किया है। यह भूखण्ड मैंने टैक्सी यूनियन अध्यक्ष अम्बालाल माली से इकरारनामे पर 18.50 लाख रुपए में खरीदा था। मेरे भूखण्ड के पीछे पट्टा जारी हो रखा है। ऐसे में मैंने भी पांच-छह माह पूर्व पट्टे के लिए आवेदन किया था। भोपालसिंह की शिकायत के बाद जुलाई में मिले अंतिम नोटिस का मैंने जवाब दिया था कि इसी खसरे में नगरपरिषद ने औरों को भी पट्टे जारी कर रखे हैं। ऐसे में यह कार्रवाई एकतरफा की गई है। मुझे अतिक्रमण हटाने से पहले कोई नोटिस तक नहीं दिया गया है। ऐसे में न्यायालय की शरण ली जाएगी।
– जालमसिंह नरावत, अध्यक्ष, मर्चेंट एसोसिएशन
हनुमान नगर में मैरा पुश्तैनी कब्जा था। जिसे मैने जालमसिंह को बेच दिया था। अब वहां नगर परिषद ने कोई कार्रवाई की है, तो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। वैसे उन्होंने जो बेचान राशि बताई है, वह बहुत ज्यादा है।
– अम्बालाल माली, अध्यक्ष, टैक्सी यूनियन