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जालोर नगरपरिषद आयुक्त व भीनमाल ईओ समेत पकड़े गए चारों आरोपी निलंबित

locationजालोरPublished: Feb 12, 2020 11:11:20 am

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जालोर नगरपरिषद आयुक्त व भीनमाल ईओ समेत पकड़े गए चारों आरोपी निलंबित

जालोर नगरपरिषद आयुक्त व भीनमाल ईओ समेत पकड़े गए चारों आरोपी निलंबित

जालोर. नगरपरिषद की भूमि शाखा में आगजनी के बाद पकड़े गए छह आरोपितों में से जालोर नगरपरिषद आयुक्त व भीनमाल अधिशासी अधिकारी समेत चारों आरोपियों को विभागीय कार्यवाही करते हुए डीएलबी ने निलंबित कर दिया है। डीएलबी के अतिरिक्त निदेशक की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आदेशों में बताया गया है कि जालोर कोतवाली पुलिस की ओर से विभाग को पत्र भेजकर अवगत कराया कि जालोर नगरपरिषद के पूर्व आयुक्त शिकेश कांकरिया पुत्र कमल जैन हाल भीनमाल ईओ, हाल जालोर नगरपरिषद आयुक्त जगदीश खीचड़ पुत्र रामकिशन, गणपतराम पुत्र रामकिशन हाल कनिष्ट सहायक कृषि भूमि नियमन शाखा हाल जालोर नगरपरिषद व विनय विश्नोई पुत्र जयकिशन हाल कनिष्ट सहायक भूमि शाखा जालोर नगरपरिषद के खिलाफ 20 जनवरी 2020 को प्रकरण संख्या 41 धारा 457, 436, 120 बी भादस व पीडीपीपी एक्ट में जालोर कोतवाली में मामला दर्ज होने व इन पर आरोप प्रमाणित पाए जाने पर गत ७ फरवरी को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया। पत्र में यह भी बताया गया कि ये चारों आरोपी ४८ घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहे। ऐसे में राजस्थान सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत किए गए प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें मंगलवार को आदेश जारी कर निलंबित किया गया है।
चारों का मुख्यालय रहेगा निदेशालय
डीएलबी की ओर से जारी आदेशों के तहत पुलिस हिरासत में लिए गए इन चारों आरोपियों का निलंबनकाल में मुख्यालय निदेशालय में रहेगा। वहीं जालोर आयुक्त व दो कनिष्ट सहायकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह के लिए जालोर नगरपरिषद से व भीनमाल ईओ को भीनमाल नगरपालिका से भत्ता देय होगा। गौरतलब है कि सहायक निदेशक (सतर्कता) रक्षा पारीक ने उच्चाधिकारियों को एक दिन पूर्व सोमवार को ही भीनमाल ईओ कांकरिया के खिलाफ सीसीए नियम-१७ के तहत कार्यवाही के लिए लिखा था।
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