Diwali festival: रात दस बजे बाद नहीं कर पाएंगे आतिशबाजी
जालोरPublished: Oct 14, 2019 07:36:49 pm
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Diwali festival: रात दस बजे बाद नहीं कर पाएंगे आतिशबाजी
कानून व्यवस्था के लिए धारा 144 लागू
जालोर. दीपावली के मददेनजर लोक शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में 15 से 31 अक्टूबर तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सोनी ने बताया कि दीपावली के अवसर पर जिले में आतिशबाजी शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही की जाएगी तथा रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। राह चलते व्यक्तियों तथा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अग्निबाण, अत्यधिक आवाज वाले पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जिले में अग्निवाहक पटाखे यथा राकेट, चिडिया, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सिटी पटाखे, सूतली बम एवं इसी तरह के अन्य पटाखों का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा घोषित शान्त क्षेत्रों, घास डिपो, बस स्टेण्ड, सिनेमाघर, रेलवे स्टेशन, शिक्षण संस्थानों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस व औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा, वहीं जिले में विदेशों से अवैध रूप से आयात किए गए चाइनिंग फायर वक्र्स का उपयोग व क्रय-विक्रय किसी भी व्यक्ति की ओर से नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह धारा 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2019 तक प्रभावी रहेगी तथा इस धारा का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा।
कॉलेज में कबड्डी 15 से
जालोर. इस वर्ष संभाग स्तरीय कबड्डी (पुरुष) व खो-खो (पुरुष) प्रतियोगिताओं का आयोजन वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में होगा।
प्रचार्य के अनुसार मंगलवार सुबह आठ बजे कबड्डी प्रतियोगिता का उदघाटन किया जाएगा। आयोजन प्रभारी डॉ. ललित कुमार ने बताया कि दिनांक 15 व 16 अक्टूबर को कबड्डी एवं 17 अक्टूबर को खो-खो प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। कबड्डी में जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर की टीम भाग ले रही हैं। खो-खो में पाली व जालोर की भाग ले रही हैं।