पुलिसकर्मी के साथ मारपीट के दोनों आरोपियों को पांच साल की सजा
जालोरPublished: Oct 05, 2019 10:40:13 am
2004 में गरबा नृत्य के दौरान जीप को धीरे करने का इशारा करने पर पुलिसकर्मी के साथ की थी मारपीट व अपहरण।
2004 में गरबा नृत्य के दौरान जीप को धीरे करने का इशारा करने पर पुलिसकर्मी के साथ की थी मारपीट व अपहरण।
भीनमाल. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूनाराम गोदारा ने जसवंतपुरा कस्बे में गरबा ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी का अपहरण कर, मारपीट करने व राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पांच साल के कठोर कारावास की सुनाई। इसके अलावा 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। न्यायालय ने 2004 में जसवंतपुरा के रेवदर मार्ग पर माताजी मंदिर गरबा ड्यूटी कर रहे एएसआई हंसारूल हक व स्टाफ के साथ राजकार्य में बाधा पहुंचाने व पुलिसकर्मी का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी गजापुरा निवासी विक्रमसिंह उर्फ पपसा पुत्र पूरणसिंह व डोरडा निवासी महिपालसिंह उर्फ हप्पसा पुत्र आसूसिंह को पांच साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 25-25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया। अदम अदायगी दोनों को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह था मामला
जसवंतपुरा थाने में 22 अक्टूबर 2004 को एएसआई हंसारूल हक ने मामला दर्ज करवाया कि रात में रेवदर रोड पर माताजी मंदिर पर गरबा ड्यूटी कर रहे थे। उस दौरान तेज गति से जीप लेकर आ रहे विक्रमसिंह उर्फ पपसा पुत्र पूरणसिंह गजपुरा व महिपालसिंह उर्फ हप्पसा पुत्र आसूसिंह डोरड़ा को गति धीरे करने के लिए ईशारा किया, तो दोनों ने नाराज होकर राजकार्य में बांधा पहुंचाते हुए पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की एवं हंसारूल हक को अपहरण कर ले गए एवं उसके साथ गंभीर मारपीट की।