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लाइसेंसधारियों को थाने में जमा करवाने होंगे दो से अधिक शस्त्र

locationजालोरPublished: Jan 20, 2020 07:53:29 pm

Submitted by:

Jitesh kumar Rawal

www.patrika.com/rajasthan-news

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– आयुद्ध (संशोधन) एक्ट, 2019 के प्रभावी होने के कारण


जालोर. जिले में आयुद्ध (संशोधन) एक्ट, 2019 के प्रभावी होने के कारण दो से अधिक शस्त्र रखने वाले व्यक्तियों को शेष शस्त्र अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करवाने होंगे।
जिला मजिस्टे्रट महेन्द्र सोनी ने बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से आयुद्ध (संशोधन) अधिनियम प्रकाशित कर दिया गया हैं तथा गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर राजपत्र में आयुद्ध (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 1 की उप धारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 दिसम्बर, 2019 से उक्त अधिनियम को प्रभावी किया गया है। उन्होंने आदेश जारी कर बताया कि आम्र्स (संशोधन) एक्ट, 2019 प्रभावी हो जाने के कारण अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार कोई भी व्यक्ति (शस्त्र लाइसेंसधारी) अपने पास दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकंेगे, अगर किसी भी व्यक्ति (शस्त्र लाइसेंसधारी) के पास दो से अधिक शस्त्र है तो शेष शस्त्र अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में तथा यदि व्यक्ति आम्र्स डीलर एवं आम्र्स फोर्स का सदस्य है तो यूनिट आरमोरी में आदेश जारी होने की तिथि से दो माह के भीतर-भीतर जमा करवाएं। जमा की रसीद की प्रमाणित प्रति जिला कलक्टर कार्यालय जालोर में प्रस्तुत करें। बताया कि उक्त अवधि के बाद आदेश की पालना नहीं किए जाने पर आम्र्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

राशन की दुकानों में अनियमितता, प्राधिकार पत्र निलम्बित
जालोर. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में गंभीर अनियमितता मिलने पर उचित मूल्य की दो दुकानों के प्राधिकार पत्र निलम्बित किए गए हैं।
जिला रसद अधिकारी लल्लूराम मीणा ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी भीनमाल की जांच रिपोर्ट के आधार पर भीनमाल शहर के वार्ड संख्या-आठ के उचित मूल्य दुकानदार मै. जगदीश कुमार के वितरण व्यवस्था में गंभीर अनियमितता पाई गई। इनका प्राधिकार तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया है। इसी प्रकार आहोर प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर छिपरवाड़ा के उचित मूल्य दुकानदार मै. वागसिंह पुत्र मेघराम के वितरण व्यवस्था में गंभीर अनियमितता बरतने पर प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया।
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