नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण मामलात न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश हुकमसिंह राजपुरोहित ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई।
जालोर
Updated: June 28, 2022 09:41:36 pm
जालोर. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण मामलात न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश हुकमसिंह राजपुरोहित ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद मुमताज अली के अनुसार पीडि़ता के पिता ने २५ फरवरी २०२० को पुलिस थाना आहोर में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी पुत्री २२ फरवरी २०२० को सुबह करीब ११ बजे घर से निकली, जेा काफी देर तक तक नहीं लौटी। जिस पर उसकी खोजबीन शुरु की। इस दौरान चतराराम ने फोन कर नाबालिग उसके साथ होने की बात कही और कहा कि वह उससे शादी करेगा। रिपोर्ट पर पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने व पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी चतराराम पुत्र साकलाराम देवासी निवासी तखतगढ़ जिला पाली को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से १८ गवाह के बयान कलमबद्ध किए गए। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश हुकमसिंह राजपुरोहित ने दोनों पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी चतराराम देवासी को नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म का दोषी मनाते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक मुमताज अली सैयद ने की।
इन धाराओं में दी सजा
धारा ३६३ आईपीसी में तीन वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपए का अर्थदण्ड, धारा ३६६ आईपीसी में पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड और ३/४ पोक्सो एक्ट में दस वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए का अर्थदण्ड से दंडित किया।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण मामलात न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश हुकमसिंह राजपुरोहित ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई।
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