जालोर

31 मार्च बाद इन वाहनों की नहीं होगी खरीद और बिकवाली जानिये

– 31 मार्च तक ही हो पाएगा पंजीयन उसके बाद लग जाएगी रोक, न्यायालय के आदेश के अब परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को भेजे पत्र

जालोरFeb 26, 2020 / 09:54 am

Khushal Singh Bati

– 31 मार्च तक ही हो पाएगा पंजीयन उसके बाद लग जाएगी रोक, न्यायालय के आदेश के अब परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को भेजे पत्र

जालोर. वाहन प्रदूषण के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय के बाद शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त जयपुर ने सोमवार को बीएस-4 श्रेणी के सभी वाहनों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। आदेश के तहत बीएस-4 श्रेणी के सभी वाहनों की बिकवाली और पंजीयन 31 मार्च तक ही हो पाएगी। 1 अपे्रल 2020 से इस श्रेणी के वाहनों का विक्रय एवं पंजीयन नहीं किया जा सकेगा। यह महत्वपूर्ण आदेश है। जो पर्यावरण प्रदूषण के हालातों और पर्यावरण संरक्षण की मंशा को ध्यान में रखकर जारी किया गया है।
यह है मामला
जारी आदेश में 24 अक्टूबर 2018 को एमसी शर्मा के मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रदूषण उत्सर्जन मानक बीएस-4 के सभी वाहनों के विक्रय एवं पंजीयन को लेकर निर्देश दिया गया है। जिसके तहत सभी पंजीयन अधिकारियों, अधिकृत पंजीयन अधिकारियां (वाहन डीलरों) को निर्देशित किया गया है कि ऐेसे वाहन जो प्रदूषण उत्सर्जन मानक बीएस-4 के है। उनका विक्रय एवं पंजीयन 1 अपे्रल 2010 से नहीं किया जाए। जिसके तहत 31 मार्च 2020 तक ही बीएस-4 श्रेणी के वाहनों का विक्रय और पंजीयन हो सकेगा।
यों समझें बीएस मानक को
बीएस के आगे संख्या के बढ़ते जाने का तात्पर्य उत्सर्जन के बेहतर मानक, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। भारत में गाडिय़ों के प्रदूषण को मापने के लिए बीएस का इस्तेमाल किया जाता है। बीएस के आगे जितना बड़ा नंबर लिखा होता है उस गाड़ी से उतने ही कम प्रदूषण होने की संभावना होती है। ये बीएस मानक देश का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तय करता है। साथ ही देश में चलने वाली हर गाड़ी के लिए यह आवश्यक होता है कि वह इन सभी मानकों पर खरी उतरे। अब देश में बीएस-6 पर भी चर्चा हो रही है। भारत में शुरुआत बीएस-2 से हुई थी। इसके बाद बीएस-4 का इस्तेमाल किया जाने लगा। इन सभी कवायदों के बीच भारत सरकार ने बीएस-5 मानक को पीछे छोड़ते हुए बीएस-6 स्टैंडर्ड लागू का फैसला किया था, जो अब 1 अपे्रल से प्रभावी होने जा रहा है।
इनका कहना
न्यायालय के आदेश की पालना के लिए सोवमार को पत्र प्राप्त हुआ है। जिसके तहत 1 अपे्रल 2020 से बीएस-4 श्रेणी के वाहनों की न तो बिकवाली होगी न ही उनका पंजीयन हो पाएगा।
– प्रेमराज खन्ना, जिला परिवहन अधिकारी, जालोर
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