script

डोडा पोस्त तस्करी के दो आरोपियों को दस साल की सजा

locationजालोरPublished: Jan 16, 2021 10:15:54 am

सायला के तत्कालीन थानाप्रभारी सवाईसिंह ने 29 नवम्बर 2018 को विधानसभा चुनाव के मध्यनजर सायला थाना के सामने नाकाबंदी के दौरान की थी कार्रवाई

डोडा पोस्त तस्करी के दो आरोपियों को दस साल की सजा

court order

जालोर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिया रघुनाथदान ने शुक्रवार को 421 किलो डोडा पोस्त की तस्करी करने के दो आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक लाख रुपए के जुर्माने से भी दण्डित किया। लोक अभियोजक देवेन्द्रसिंह पोषाणा ने बताया कि सायला के तत्कालीन थानाप्रभारी सवाईसिंह ने 29 नवम्बर 2018 को विधानसभा चुनाव के मध्यनजर मय पुलिस जाब्ता सायला थाना के सामने हाइवे पर नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान पुराना बस स्टैंड सायला की ओर से एक ट्रक आता दिखाई दिया। ट्रक के नजदीक आने पर थानाप्रभारी मय जाब्ता ने ट्रक को रुकवाया तो चालक व पास की सीट पर बैठा व्यक्ति हड़बड़ा गए। चालक व पास बैठे का नाम पता पूछने पर चालक ने बालाराम उर्फ वालाराम पुत्र जगमालराम उर्फ जागूराम जाट निवासी भूका थानसिंह सिणधरी हाल मेवानगर बालोतरा जिला बाड़मेर व पास में बैठे व्यक्ति ने नानगाराम पुत्र देरामाराम जाट निवासी करना सिणधरी जिला बाड़मेर होना बताया। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि ट्रक के केबिन के पिछवाड़े में लोहे की चद्दर से बने एक कम्पार्ट को तिरपाल से ढका हुआ है। जिसमें डोडा पोस्त के कट्टे है। पुलिस ने ट्रक से तिरपाल हटाकर देखा तो 26 प्लास्टिक के कट्टे में करीब 421 किलो डोडा पोस्त भरा हुआ मिला। पूछताछ में डोडा पोस्त का वैध परमिट नहीं मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जांच की। वहीं जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालोर सिया रघुनाथदान ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अवैध डोडा पोस्त की तस्करी के आरोप में दोनों आरोपियों को को दोषी मानते हुए दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक लाख रुपए के जुर्माने से भी दण्डित किया। सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक देवेन्द्रसिंह पोषाणा ने की।

ट्रेंडिंग वीडियो