script17 महीने, सौ से अधिक सुनवाई, 130 गवाहों के बयानों के आधार पर मिली कठुआ गैंगरेप मामले के 6 आरोपियों को सजा | 6 accused of kathua rape case got punishment after 17 months | Patrika News

17 महीने, सौ से अधिक सुनवाई, 130 गवाहों के बयानों के आधार पर मिली कठुआ गैंगरेप मामले के 6 आरोपियों को सजा

locationजम्मूPublished: Jun 10, 2019 06:53:34 pm

Submitted by:

Prateek

पंजाब पुलिस की स्वैट टीमों के अलावा करीब एक हजार पुलिस कर्मियों को अदालत परिसर में तैनात किया गया था…

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17 महीने, सौ से अधिक सुनवाई, 130 गवाहों के बयानों के आधार पर मिली कठुआ गैंगरेप मामले के 6 आरोपियों को सजा

(पठानकोट,जम्मू): जम्मू—कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पंजाब के पठानकोट की अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए सभी आठ आरोपियों में से तीन दोषियों को उम्रकैद तो तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है जबकि एक अन्य आरोपी का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। अदालत ने आज सुबह की छह आरोपियों को दोषी करार दिया था। आमतौर पर दोषी करार दिए जाने के एक या दो दिन बाद सजा सुनाई जाती है लेकिन यह मामला बेहद संगीन होने के चलते जज ने आज ही दूसरी सीटिंग करके सजा सुना दी।


पठानकोट अदालत ने यह फैसला इस केस की सौ से अधिक बार सुनवाई करने तथा 130 से अधिक गवाहों के बयान कलबमद्ध करने के बाद सुनाया है। कठुआ गैंगरेप पर फैसले को लेकर आज सुबह से ही पठानकोट अदालत परिसर को पुलिस छावनी में तबदील कर दिया गया था। पंजाब पुलिस की स्वैट टीमों के अलावा करीब एक हजार पुलिस कर्मियों को अदालत परिसर में तैनात किया गया था। एसपी पठानकोट खुद अदालत परिसर में मौजूद रहे। गैंगरेप पर फैसले को देखते हुए कई संगठनों के प्रतिनिधि भी आज जम्मू से पठानकोट पहुंचे हुए थे।

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पठानकोट जिला अदालत गत शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी थी। जिसके चलते आज सुबह करीब साढे दस बजे अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। जज ने सभी आरोपियों को उन्हें संविधान में दिए अधिकारों से अवगत करवाते हुए कहा कि जो भी फैसला होगा उसे वह उच्च अदालत में चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद जज ने सभी आरोपियों के समक्ष पूरा घटनाक्रम पढऩा शुरू किया। जज ने पूरा घटनाक्रम पढऩे के बाद जैसे ही फैसला पढऩा शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले आरोपी विशाल जंगोत्रा के संदर्भ में कहा कि घटना के समय वह मुज्जफरनगर के एक एटीएम से पैसे निकाल रहा था। जज ने यह फैसला सुनाने से पहले सीसीटीवी फुटेज का भी उल्लेख किया। जिसके आधार पर विशाल को बरी कर दिया गया।

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इसके बाद अदालत ने सांझी राम व दीपक खजूरिया को इस मामले में मुख्य दोषी करार देने के अलावा आनंद दत्ता, तिलक राज और सुरेंद्र को भी दोषी करार दे दिया गया। अदालत का फैसला आते ही सभी आरोपी कोर्ट रूम के भीतर ही बैठ गए। इसके बाद जज ने बाद में दोपहर तक के लिए अदालत की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। दोपहर बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो आरोपियों के वकील ने न्यायधीश के समक्ष सजा सुनाते समय रहम की अपील की। दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों पक्षों की अंतिम दलील सुनने के बाद जज ने मुख्य दोषी सांझी राम, पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया तथा प्रवेश कुमार को उम्रकैद तथा तिलक राज, आनंद दत्ता व सुरेंद्र कुमार को पांच-पांच साल की सजा सुनाई।

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