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Saror Toll Plaza: 60 किलोमीटर दायरे में दो टोल प्लाजा, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

locationजम्मूPublished: Jan 02, 2020 05:52:22 pm

Submitted by:

Nitin Bhal

jammu Kashmir: जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरोर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ( NHAI ) की ओर से स्थापित टोल प्लाजा पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने केंद्रीय परिवहन मंत्रलय के सचिव, एनएचआइए के चेयरमैन तथा…

Saror Toll Plaza: 60 किलोमीटर दायरे में दो टोल प्लाजा, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Saror Toll Plaza: 60 किलोमीटर दायरे में दो टोल प्लाजा, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

जम्मू. जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरोर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ( NHAI ) की ओर से स्थापित टोल प्लाजा पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने केंद्रीय परिवहन मंत्रलय के सचिव, एनएचआइए के चेयरमैन तथा स्थानीय अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। बेंच ने सभी को पक्ष रखने का निर्देश दिया है। साथ ही पूछा है कि स्पष्ट किया जाए कि मौजूदा जनहित याचिका पर सुनवाई क्यों शुरू न की जाए? बेंच ने कानून की पढ़ाई कर रहे सत्यम अरोड़ा और अविन कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर गौर करने के बाद यह निर्देश दिए हैं। सरोर टोल को लेकर जम्मू में विरोध हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि उठाया गया मुद्दा जनहित से जुड़ा है। लिहाजा, इस मामले पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की जाए। सरोर में टोल प्लाजा को असंवैधानिक करार देते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे फी रूल्स 2008 की धारा 8 में स्पष्ट कहा गया है कि नेशनल हाईवे के एक ही सेक्शन में और एक ही दिशा में 60 किलोमीटर के दायरे में दो टोल प्लाजा नहीं हो सकते। यहां पर अथॉरिटी ने एक ही हाईवे पर एक ही दिशा में 60 किलोमीटर के भीतर दो टोल प्लाजा बना दिए हैं, जो नियमों के खिलाफ हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि अथॉरिटी ने जम्मू-ऊधमपुर के बीच टोल प्लाजा भी बनाया है। इसकी सरोर से दूरी 37.04 किलोमीटर ही है। ऐसे में एनएचएआइ अपने ही बनाए नियमों की अवहेलना कर रही है। जनहित याचिका में रखे गए तर्क को सही पाते हुए डिवीजन बेंच में शामिल चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश ङ्क्षबदल ने अधिकारियों को नोटिस जारी किए।

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