जम्मूPublished: Jan 24, 2020 05:35:22 pm
Nitin Bhal
Jammu Kashmir: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भी डोमिसाइल की सुविधा मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के लिए डोमिसाइल पॉलिसी को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही…
जम्मू कश्मीर में भी मिल सकती है डोमिसाइल की सुविधा, कभी भी हो सकती है की घोषणा
जम्मू. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भी डोमिसाइल की सुविधा मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के लिए डोमिसाइल पॉलिसी को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के निवासी और यहां के राजनीतिज्ञों को उम्मीद है कि वायदे के मुताबिक सरकार भूमि व नौकरियों में उनके अधिकारों का हनन नहीं करेगी। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह नई नीति जम्मू-कश्मीर में रह रहे उन बाहरी राज्यों के लोगों को भी भूमि अधिकार और नान-गजटेड नौकरियां सुनिश्चित करेगी जो पिछले 15 वर्षों से यहां रह रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि डोमिसाइल पॉलिसी बना ली गई है और अब किसी भी समय इसकी घोषणा की जा सकती है। यह नई पालिसी कई सालों से जम्मू-कश्मीर में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों को जमीन के मालिक होने और सरकारी नौकरी पाने की गारंटी देगा, जो पहले अनुच्छेद 35-ए के तहत केवल जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को मिल रही थी। इससे पहले कोई भी बाहरी व्यक्ति यह विशेषाधिकार नहीं पा सकता था। नई नीति के तहत पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों, वाल्मीकियों और केंद्र शासित प्रदेश (आईएएस) अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, आईएफएस सहित अन्य केंद्र सरकार के अधिकारियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जो इससे संबंधी आवश्यक मानदंड को पूरा करते हैं।