डीएमओ की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ एफआईआर
भौतिक सत्यापन के बाद जांच टीम को राइस मिलर्स गौरी शंकर अग्रवाल, धान संग्रहण केन्द्र प्रभारी रघुवीर पटेल, ट्रक मालिक बसंत अग्रवाल एवं वाहन चालक प्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा संयुक्त रूप से सुनियोजित तरीके से मिलीभगत कर सरकारी धान की खरीदी-बिक्री कर अवैध रूप से उठाव करने का दोषी पाया गया। रविवार को डीएमओ पैकरा की रिपोर्ट पर सक्ती थाने में चारों के खिलाफ भादवि की धारा ४२०, ३४ के तहत मामला दर्ज किया गया।
उसी डीओ से सुबह भी उठा चुके थे धान
जिस डीओ के सहारे इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था, उसी डिलव्हीरी मेमो का उपयोग राइस मिलर्स द्वारा उसी दिन यानी १५ मार्च को ही सुबह ११ बजे 464 कट्टी धान की निकासी के लिए किया जा चुका था। सुबह ११ बजे ही २३२ बोरी पुराने बारदाने और २३२ बोरी नए बारदाने का उठाव किया गया था। जबकि उसी दिन उसी ट्रक से ही शाम 5 बजे दोबारा उसी डिलव्हीरी मेमो का उपयोग कर 500 बोरी धान का उठाव कर लिया गया था।