सीईओ जिला पंचायत अग्रवाल ने बताया कि सक्ती डीईओ ने पत्र के माध्यम से प्रतिवेदित किया था कि छग शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के तहत हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी के प्राचार्य के अवकाश में रहने या पद रिक्त रहने की स्थिति में स्कूल में पदस्थ वरिष्ठ व्याख्याता (नियमित) को प्रभार दिए जाने का निर्देश हैं।
इसके अनुसार शासकीय उमावि परसाडीह के व्याख्याता पंचायत लकेश्वर कुमार बंजारे को शाउमावि परसाडीह के प्राचार्य का प्रभार नियमित व्याख्याता लखनलाल कर्ष को सौंपने निर्देशित किया गया था, परन्तु आज पर्यंत तक प्रभार लखनलाल कर्ष को नहीं सौंपा गया।
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सीबीएसई की परीक्षाओं में कलाई घड़ी पर प्रतिबंध इस पर इस कृत्य के चलते लकेश्वर बंजारे को निलंबित करने की अनुशंसा की गई। बंजारे को कारण बताओ सूचना जारी किया गया, लेकिन उनके द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर यह कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति मनमानी, गंभीर लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है, जो छग पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के विपरीत है। इसके चलते बंजारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में बंजारे का मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत जांजगीर-चांपा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।