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जांजगीर चंपा

शहर लॉकडाउन, बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई, किसी को मुर्गा बनाया तो किसी को ऐसे किया शर्मिंदा

Coronavirus: आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने एवं बंद करने का समय निर्धारित, निर्देश का पालन नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई

जांजगीर चंपाMar 24, 2020 / 07:51 pm

Vasudev Yadav

शहर लॉकडाउन, बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई, किसी को मुर्गा बनाया तो किसी को ऐसे किया शर्मिंदा

शहर लॉकडाउन, बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई, किसी को मुर्गा बनाया तो किसी को ऐसे किया शर्मिंदा

जांजगीर-चांपा. कोरोना वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए शहर लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दूसरे दिन प्रशासन सख्ती के मूड में नजर आई। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों में बेरिकेड्स लगा दिए गए। बिना काम के सड़क पर निकले लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें समझाइश दी गई।
कोरोना संक्रमण को रोकने जिला भर में सोमवार से आगामी आदेश तक लॉकडाउन किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राशन सामान, सब्जी, दवाओं के अलावा अन्य कोई दुकानें नहीं खुल सकीं। सोमवार को सुबह के समय पान ठेले, सेलून, चाय व नाश्ते सहित अन्य दुकानें खुली थी, जिसे एसडीएम व पुलिस द्वारा सख्ती से बंद कराया दिया था।
शहर लॉकडाउन, बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई, किसी को मुर्गा बनाया तो किसी को ऐसे किया शर्मिंदा

बेवजह निकले लोगों को पुलिस ने बनाया मुर्गा
मंगलवार को पुलिस की टीम चौक-चौराहों पर तैनात नजर आए। इस दौरान बेवजह घर से निकले लोगों पर सख्ती बरती गई। सभी से पूछताछ किया जा रहा था। बाहर निकलने का कारण पूछा गया, वाजिब कारण नहीं मिलने पर दो युवकों को बीटीआई चौक में पुलिस द्वारा मुर्गा भी बनाया गया, जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। कुछ जगहों पर पुलिस ने बिना किसी वजह के बाहर घूमने वालों पर अनोखे तरीके से कार्रवाई कर रही है। मैं समाज का दुश्मन हूं, घर पर नहीं रहूंगा लिखा हुआ तख्ती उन्हें पकड़ाकर शर्मिंदा किया जा रहा है, ताकि वे घर से बाहर नहीं निकले।

जरूरी दुकानें 12 से 6 बजे तक खुली रहेंगी
आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने एवं बंद करने का समय निर्धारित किया गया है। कोर कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के मुताबिक राशन की दुकानें दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। राशन दुकान शाम 6 बजे अनिवार्य रूप से बंद करना होगा, अन्यथा संबंधित दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई होगी। कलेक्टर के निर्देश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को दिए गए हैं।

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