scriptकोर्ट ने 2 युवकों को सुनाई फांसी की सजा, पंच की हत्या के बाद वीडियो बनाकर किया था वायरल | Court sentenced 2 youths to death, after killing Panch made video | Patrika News

कोर्ट ने 2 युवकों को सुनाई फांसी की सजा, पंच की हत्या के बाद वीडियो बनाकर किया था वायरल

locationजांजगीर चंपाPublished: Sep 19, 2022 07:26:12 pm

Hanging till death: जमीन विवाद (Land dispute) पर दोनों आरोपियों ने वारदात को दिया था अंजाम, पानी की टंकी पर चढक़र धारदार हथियार के साथ हत्या करने की बात स्वीकार करते बनाया था वीडियो (Murder video), कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा देने के साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

कोर्ट ने 2 युवकों को सुनाई फांसी की सजा, पंच की हत्या के बाद वीडियो बनाकर किया था वायरल

कोर्ट ने 2 युवकों को सुनाई फांसी की सजा, पंच की हत्या के बाद वीडियो बनाकर किया था वायरल

जांजगीर-चांपा. Hanging till death: नवंबर 2021 में जमीन बिक्री के बाद लेन-देन के विवाद को लेकर 2 युवकों ने लोहे के धारदार हथियार से गर्दन में वार कर पंच की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद दोनों गांव की पानी टंकी पर चढ़ गए थे और वीडियो बनाकर हत्या क्यों की, यह बात स्वीकार की। इसके बाद खून से सने कपड़े और धारदार हथियार के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral on social media) कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। मामले में पंच की हत्या करने वाले आरोपियों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन के अनुसार 20 नवंबर 2021 को ग्राम तुष्मा सरपंच ने मोबाइल से सूचना दिया कि गांव का भागवत साहू पंच का किसी ने हत्या कर दिया है। सूचना पर शिवरीनारायण पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुस्मा डबरिया डेरा जाकर मौका मुआयना किया तो भागवत साहू की हत्या सोहित केंवट व सुनील केंवट द्वारा धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या करना पाया गया।
मृतक के पिता की रिपोर्ट पर धारा 32, 34, 174 कायम कर पंचनामा कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामला कायम कर आरोपियों की खोजबीन शुरु की तो आरोपी गांव के पानी टंकी पर चढ़े हुए मिले, जिन्हें पुलिस द्वारा समझाइश देकर नीचे उतारा गया।
आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अंतर्गत मेमोरेण्डम लेखबद्ध किया गया। कथन में जमीन विक्रय पश्चात रकम लेन-देन की बात को लेकर मृतक भागवत साहू को मारकर हत्या करने की बात दोनों ने स्वीकार की।
आरोपी सोहित केंवट के पेश करने पर लोहे का धारदार कत्ता घटना के समय पहने हुए खून से सने कपड़े, मोबाइल तथा आरोपी सुनील केंवट से एक टेस्टर व मोबाइल जब्त किया गया।

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पानी टंकी पर वीडियो बनाकर किया था वायरल
पानी की टंकी पर चढक़र दोनों आरोपियों ने वीडियो बनाकर कबूल किया था कि उन्होंने भागवत साहू की हत्या कर दी है, विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सबरिया डेरा शिवरीनारायण निवासी सोहित केंवट पिता दुकालू केंवट व तुस्मा सबरिया डेरा निवासी सुनील केंवट पिता मोहन केंवट को धारा 302, 34 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने पैरवी की।

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यह थी हत्या की प्रमुख वजह
दोनों आरोपियों ने मीडिया के सामने बयां किया कि भागवत साहू ने उसकी जमीन को किसी के पास फंसा दिया। उक्त व्यक्ति द्वारा इनके परिवार की जमीन में घर भी बना लिया गया, मगर उन्हें जमीन के बदले पैसे नहीं दे रहा था।
बार-बार पैसों का तगादा भागवत साहू के पास करने के बाद भी पैसे नहीं मिले तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की प्लानिंग की। 20 नवंबर 2021 की दोपहर 12.30 बजे जब दोनों को मौका मिला तो उसकी हत्या कर दी।
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