scriptजमीन रजिस्ट्री कराने के नाम पर 27 लाख की धोखाधड़ी | Fraud of 27 lakhs in the name of registration of land | Patrika News

जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम पर 27 लाख की धोखाधड़ी

locationजांजगीर चंपाPublished: Nov 27, 2022 08:10:15 pm

जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम पर तकरीबन २७ लाख रुपए के धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने एक आरोपी को कोरबा से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम पर 27 लाख की धोखाधड़ी

जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम पर 27 लाख की धोखाधड़ी

जांजगीर-चांपा। सिटी कोतवाली पुलिस के अनुसार बुधवार सिंह कंवर उम्र 65 वर्ष निवासी चोरभ_ी गोपाल नगर कोरबा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी कृष्णा सोनवानी उम्र 38 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती आदिले चौक कोरबा द्वारा जांजगीर के दिप्ती बिल्डर्स के पटवारी हल्का नंबर 47 खसरा नंबर 4402/3 प्लाट नंबर डी- 13 रकबा 22 बाई 47 वर्गफीट जमीन को ६ जुलाई 17 को अपने नाम से तहसील आफिस जांजगीर में मकान बनवाने के लिए जमीन रजिस्ट्री कराया था। जिसका बिल्डर्स से मकान बनाकर देेने हेतु 40 लाख रुपए में एग्रीमेंट हुआ था। मकान निर्माण के लिए पैसों की आवश्यकता पडऩे पर आरोपी द्वारा अपने अन्य साथियों से मिलकर एक राय होकर षडयंत्रपूर्वक प्रार्थी बुधवार सिंह कंवर का दस्तावेज बैंक गारंटर के रूप में अन्य व्यक्ति की फोटो चस्पाकर बैंक से 27 लाख रुपए लोन लेकर बिल्डर के खाते में ट्रांसफर कर दिया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने आरोपी कृष्णा सोनवानी के घर में दबिश देकर हिरासत में लिया। आरोपी द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपराध करना स्वीकार किया। पुलिस ने कृष्णा सोनवानी 38 निवासी पुरानी बस्ती आदिले चौक कोरबा को 27 नवंबर 22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
पीडि़त को ऐसे पता चला ठगी का राज
प्रार्थी के नाम लोन तय होने के बाद बैंक ने ईएमआई 22800 रुपए किस्त निर्धारित किया था। ईएमआई किस्त नहीं पटने पर के संबंध में नोटिस भेजा गया और बैंक द्वारा प्रार्थी के खाते से 5 लाख 10 हजार 723 रुपए काट लिया गया। जिससे वह सन्न रह गया। इस बात की जानकारी होने पर बुधवार सिंह कंवर ने मामले की रिपोर्ट सिटी कोतवाली जांजगीर में दर्ज कराई। मामले की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू की।
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