हाईकोर्ट ने शिवरीनारायण में एसडीएम नियुक्ति संबंधी आदेश को किया सस्पेंड
जांजगीर चंपाPublished: Aug 14, 2022 05:12:31 pm
हाईकोर्ट ने शिवरीनारायण में एसडीएम कार्यालय नियुक्ति संबंधी आदेश को सस्पेंड कर दिया गया है। पुराना तहसील कार्यालय को छोड़कर नया तहसील कार्यालय में एसडीएम आफिस नियुक्ति के संबंध में नवागढ़ के अधिवक्ता ने जनहित याचिका लगाया गया था। जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
ज्ञात हो कि नवागढ़ बहुत पुराना तहसील कार्यालय है। नवागढ़ तहसील के अंतर्गत ही शिवरीनारायण उपतहसील में आता था। नवागढ़ क्षेत्र में मध्य में होने से आसपास क्षेत्र में नवागढ़ ही बड़ा शहर था। नवागढ़ तहसील अंतर्गत ७४ गांव आता था। जिसमें सबसे अंतिम छोर का दक्षिण में शहर शिवरीनारायण ही था। इसके बाद शिवरीनारायण को २०१९ में पूर्ण तहसील का दर्जा मिला। इसमें ३३ गांव को शामिल गया। नवागढ़ में ४१ गांव को शामिल किया गया है। तीन माह पहले नवागढ़ के नागरिकों व अधिवक्ताओं ने २२ दिनों तक एसडीएम कार्यालय को खोलने के लिए हड़ताल किया। इसके बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तत्कालीन कलेक्टर ने जल्द ही एसडीएम कार्यालय खोलने का आश्वासन दिया था, तब जाकर हड़ताल समाप्त किया। लेकिन एसडीएम कार्यालय नहीं खुल सका। इसके बाद तुरंत बाद मुख्यमंत्री का शिवरीनारायण में आगमन हुआ। इसी दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिवरीनाराण में एसडीएम कार्यालय खोले जाने का घोषणा कर दिया। इससे नवागढ़ के लोगों को गहरा आघात पहुंचा और नवागढ़ के अधिवक्ता पूर्व नपं अध्यक्ष बद्री केशरवानी ने हाईकोर्ट जनहित याचिका लगा दिया। जिस पर हाईकोर्ट ने शिवरीनारायण में एसडीएम नियुक्त करने संंबंधी आदेश को निलंबित कर दिया है।
जिला प्रशासन को थमाया नोटिस
नवागढ़ के पूर्व नपं अध्यक्ष व अधिवक्ता बद्री केशरवानी हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाया था। जिसकी सुनवाई करते हुए डबल बेंच ने प्रशनधीन आदेश को निलंबित कर दिया। कलेक्टर ने नवागढ़ में एसडीएम कार्यालय खोलने आदेश दिया था। जिसको हाईकोर्ट ने नोटिस थमाया है।
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