scriptजांजगीर चांपा: आज से टोटल लॉकडाउन, किराना, फल-सब्जी की दुकानें सभी बंद, बाहर निकले तो होगी कार्रवाई | Janjgir Champa: Total lockdown all closed from today action Violation | Patrika News

जांजगीर चांपा: आज से टोटल लॉकडाउन, किराना, फल-सब्जी की दुकानें सभी बंद, बाहर निकले तो होगी कार्रवाई

locationजांजगीर चंपाPublished: Sep 25, 2020 11:50:36 am

Submitted by:

Bhawna Chaudhary

जिले के नगरीय निकायों में 25 सितंबर से लॉकडाउन नहीं कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसमें पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा इस दौरान कोई बहाना भी नहीं चलेगा।

UP Lockdown

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जांजगीर चांपा, जिला मुख्यालय सहित जिले के नगरीय निकायों में 25 सितंबर से लॉकडाउन नहीं कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसमें पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा इस दौरान कोई बहाना भी नहीं चलेगा। केवल अस्पताल को छोड़कर बेवजह बाहर निकले तो पहले तो पुलिस की मार पड़ेगी। इसके बाद सीधी कार्रवाई होगी।

कंटेनमेंट जोन में जरूरी किराना, सब्जी, पेट्रोल, फल की दुकानें भी नहीं खुलेंगी दूध व हॉकरों के लिए सुबह दो घंटे का छूट दिया गया है। इसलिए इस बार अपने घर में ही कैद रहिए और प्रशासन का कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने में सहयोग करें। कोरोना के संक्रमण से बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने 25 सितंबर की सुबह बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन 5 अक्टूबर की रात 12 बजे लगा दिया है। इस दौरान न सब्जियों की दुकाने खुलेंगी, न ही सामान्य लोगों के लिए पेट्रोल उपलब्ध होगा। मेडिकल स्टोर में पर्चा दिखाकर ही दवा उपल हो सकेगी।

गैस एजेंसियों से भी केवल ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा होगी। यह जिले में सामान्य लोगों की अनावश्यक आवाजाही रोकने के लिए किया गया। इस बार लॉकडाउन में पहले की ढिलाई नहीं रहेगी। इस कंटेनमेंट जोन में स्पष्ट कर दिया है कि ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। पहले लॉकडाउन में सब्जी, पेट्रोल, मटन, फल दुकान को छूट दी जाती थी। लेकिन इस बार लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

संबंधित एसडीएम व थाना प्रभारी को सख्त आदेश दिया जा चुका है। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों की पिटाई भी होगी नहीं मानने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सात दिन चुपचाप अपने घर में ही रहिए और कोरोना के चैन को तोड़ने में सहयोग करें।

समाचार पत्रों का वितरण सुबह 6 से 8 बजे तक

पेट्रोल पंप केवल सरकारी वाहन जैसे एंबुलेंस, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित को प्रदान किया जाएगा। आम लोगों के लिए प्रतियोगिता रहेगा।

पशु चारा, एक्वेरियम को केवल पशुओं के चारा देने के लिए सुबह 6 से 8 बजे व शाम को 5 से 6.30 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

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