अभियोजन के अनुसार, 6 अक्टूबर 2018 को श्यामाचरण उर्फ उद्टा अपने साले किशोर सूर्यवंशी के साथ अपने गांव के छोटे तालाब के पास रवि टंडन, राजकुमार काठे व अन्य के साथ ताश खेल रहे थे। इस दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। जिस पर राजकुमार ने किशोर सूर्यवंशी को धक्का दे दिया।
इससे किशोर नहर में जा गिरा और पत्थर से उसके सिर पर चोट लग गई। ऐसे में श्यामाचरण, राजकुमार व अन्य किशोर को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ पहुंचे। जहां से किशोर को सिम्स रेफर कर दिया गया। ऐसे में श्यामाचरण ने अपने साले के इलाज के लिए आरोपीगण से इलाज के लिए पैसे की मांग की। जिस पर आरोपीगण ने गांव के शीतला मंदिर के पास एक राय होकर श्यामाचरण को जमीन पर पटक दिया।
इसी बीच राजकुमार ने अपने हाथ में रखे टंंगिया से श्यामाचरण के गले में ताबड़तोड़ वार कर दिया जिससे श्यामाचरण की मौत हो गई। इसे उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इसकी सूचना मृतक के छोटे भाई जवाब सिंह ने रात दो बजे पामगढ़ थाने में जाकर थाना प्रभारी एएस खान को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और संपूर्ण साक्ष्य और गवाहों के बयान दोष सिद्ध पाए जाने पर जिला न्यायाधीश द्वारा आरोपी चेऊडीह निवासी राजकुमार काठे (32) वर्ष को धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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