जांजगीर चंपा

नर्सरी की छात्रा से बलात्कार, दरिंदे को मरते दम तक जेल में रहने की मिली सजा

CG Rape case: 5 वर्षीय नाबालिग लड़की कक्षा नर्सरी में पढ़ती है। 11 अप्रैल 2023 की रात 7.30 बजे घर पर बताई की उसी दिनांक को शाम लगभग 5.45 बजे चिमन लाल देवांगन उसे चाकू दिखाकर डरा-धमकाकर घर के पीछे बाड़ी में बने सेफ्टिक अंदर ले गया जहां अनाचार किया..

जांजगीर चंपाMar 20, 2024 / 05:33 pm

चंदू निर्मलकर

CG Rape case: 5 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय (पाक्सो) शैलेन्द्र चौहान ने मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता की मां ने थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार उसके पति लोग तीन भाई है। जो एक ही मकान में अलग-अलग निवास करते हैं। उसकी 5 वर्षीय नाबालिग लड़की कक्षा नर्सरी में पढ़ती है। 11 अप्रैल 2023 की रात 7.30 बजे घर पर बताई की उसी दिनांक को शाम लगभग 5.45 बजे चिमन लाल देवांगन उसे चाकू दिखाकर डरा-धमकाकर घर के पीछे बाड़ी में बने सेफ्टिक अंदर ले गया जहां अनाचार किया।
इससे नाबालिग को काफी दर्द हो रहा था। इस घटना के बारे में वह अपने पति को बताई है। पीड़ित की मां की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ थाना जांजगीर में धारा 376, 506 व 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि 5 वर्ष मासूम के साथ अनाचार किया गया है। अत्यंत निंदनीय घटना है। ऐसे में दोषी को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाए। जिस पर विशेष न्यायालय (पाक्सो) शैलेन्द्र चौहान ने थाना चांपा के गांव भोजपुर निवासी चिमन लाल देवांगन पिता स्व. दुर्गा प्रसाद देवांगन (29) को पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।

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