दोबारा करवा सकते हैं जांच
सहायक संचालक खाद्य एवं औषधी प्रशासन प्रीतम ओग्रे ने बताया कि दो मिठाई के सेंपल की रिपोर्ट अनसेफ आई, जो कि मिठाई खाने योग्य नहीं था। ऐसे सामान बेचने वाले दुकानदार को जुर्माना के साथ-साथ पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। इस दौरान इनको नोटिस दिया जाता है। संदेह हो तो दूबारा जांच करवा सकते है।