इस मामले में कोर्ट में परिवाद दायर करने वाले पामगढ़ निवासी चेतराम खटकर पिता तिरीथराम खटकर ने एसपी जांजगीर व सीएमएचओ को पत्र लिखकर शिकायत किया है कि इस मामले में डॉ. केके डाहिरे ने कोर्ट में साक्षी गवाही देने के एवज में एक दिन का वेतन भुगतान कोर्ट के माध्यम से लिया और इसके बाद उसने उसी दिन का शासकीय वेतन भी विभाग से आहरण किया है, जो कि गलत है।
चेतराम ने एसपी अजय यादव को लिखे शिकायत पत्र में बताया है कि जेएसवाय की निधि का गलत आहरण मामले में कोर्ट के आदेश पुलिस ने भगवती खटकर उसके भाई राजू टंडन और भाभी जया टंडन के खिलाफ धारा 420, 191, 193, 198 और डॉ. केके डाहिरे के खिलाफ धारा 409 के तहत दर्ज किया था। इस मामले के बाद चेतराम ने उसके साथ मारपीट की शिकायत की थी, जिसका डॉक्टरी मुलाहिजा डॉ. केके डाहिरे ने किया और कोर्ट ने 16 मार्च 2016 को उन्हें साक्षी बयान के लिए पेश होने का आदेश दिया था।
इस पर डॉ. डाहिरे ने साक्षी बयान देने के एवज में कोर्ट के माध्यम से प्रार्थी से एक दिन का वेतन 1900 रुपए लिया था। इसके बाद डॉ. केके डाहिरे ने मार्च 2016 का पूरा वेतन 56026 विभाग से भी आहरित कर लिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उसने कोर्ट के माध्यम से एक दिन का वेतन डॉ. डाहिरे को दिया तो फिर उसे विभाग से एक दिन का कम वेतन आहरित करना था, लेकिन दो तरफा राशि लेकर डॉक्टर ने शाशकीय राशि का गबन करने का अपराध किया है। प्रार्थी ने इससे संबंधित सभी दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए व आवेदन के साथ भी संलग्न किया है।
पुलिस की जांच धीमी करने का प्रयास- चेतराम ने यह शिकायत एसपी व सीएमएचओ से 4 सितंबर 2017 को की थी, लेकिन अब इस मामले में जांच आगे नहीं बढ़ी है। पामगढ़ पुलिस इस मामले विभाग के बड़े बाबू से जानकारी लेगी कि ऐसी परिस्थिति में क्या नियम है और यदि डॉ. डाहिरे ने गलत किया होगा तो उनके खिलाफ धारा 420 यानि धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हो सकता है।
एसपी कार्यालय से डॉ. केके डाहिरे के खिलाफ जांच प्रतिवेदन मिला है। मामले में जांच की जा रही है। जल्द ही उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर मामले में कार्रवाई की जाएगी।
विवेक पाटले, थाना प्रभारी, पामगढ़
एसपी कार्यालय से डॉ. केके डाहिरे के खिलाफ जांच प्रतिवेदन मिला है। मामले में जांच की जा रही है। जल्द ही उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर मामले में कार्रवाई की जाएगी।
विवेक पाटले, थाना प्रभारी, पामगढ़