मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19 मई 2022 को प्रार्थी करण साय राठिया निवासी गाला ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसे एक व्यक्ति ने दिनांक 17 मई 2022 को फोन कर बताया कि वह जे.सी.बी. से खेत एवं डबरी बनाने का काम करते हैं, खेत या डबरी बनवाना है क्या। पूछने से प्रार्थी द्वारा हॉं कहने पर दिनांक 18.05.2022 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा जे.सी.बी. लाकर रात्रि 8 बजे से प्रार्थी के खेत में काम किया, उसके बाद दिनांक 19 मई 2022 को उक्त कार्य का रू. 54, चौव्वन लाख रुपए का बिल बताकर प्रार्थी को डरा-धमकाकर अपने मोटर सायकल में बैठाकर सेंट्रल बैंक पत्थलगांव लाकर प्रार्थी से 10, दस लाख रुपए निकलवाकर लेकर धोखाधड़ी की। प्रार्थी की रिपोर्ट आरोपी के विरूद्ध धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान सायबर सेल एवं मुखबीर के माध्यम से अज्ञात आरोपी का पता-तलाश दौरान ज्ञात हुआ कि प्रार्थी से संपर्क करने वाले आरोपी असलम खान के विरूद्ध थाना सीतापुर में धारा 420, 384 भा.द.वि. का अपराध दर्ज है। आरोपी असलम खान एवं उसके साथी जुमराती खान एवं सलमान खान को थाना पत्थलगांव के अपराध में संलिप्त होना पाया गया, जिस पर उक्त सभी आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर ग्राम गाला के कृषक करण साय राठिया के साथ डबरी खुदाई के नाम पर धोखाधड़ी कर 10 लाख रुपए प्राप्त करना एवं उक्त रकम को मोटर सायकल, मोबाईल खरीदने एवं अन्य कार्यों में खर्च करना बताया।