scriptLockdown in Jashpur: 11 अप्रैल से 18 अप्रैल के लिए जशपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित | Jashpur declared as Containment Zone, borders sealed from 11 April 6AM | Patrika News

Lockdown in Jashpur: 11 अप्रैल से 18 अप्रैल के लिए जशपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित

locationजशपुर नगरPublished: Apr 09, 2021 08:58:45 pm

Submitted by:

Ashish Gupta

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन (Lockdown in Jashpur) का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में 11 तारीख की सुबह छह बजे 18 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है।

जशपुर. कोरोना संक्रमण राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में तेजी से बढ़ते चला जा रहा है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शासन एक के बाद एक जिले में लॉकडाउन लगा रहा है। इसी बीच अब छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का फैसला लिया है।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में 11 तारीख की सुबह छह बजे 18 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की घोषणा आज कलेक्टर महादेव कावरे ने की। कंटेनमेंट जोन के लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी को निर्देशों का पालन करने कहा है।

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कलेक्टर महादेव कावरे ने बताया कि जशपुर जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र को 11 अप्रैल सुबह 6 बजे से 18 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही कंटेनमेंट जोन की अवधि के लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी को निर्देशों का पालन करने कहा है। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में जशपुर जिले के सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।

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लॉकडाउन में क्या खुला क्या बंद
ये रहेगा बंद – किराना, सब्जी और शराब दुकानें – शासकीय, अद्र्ध शासकीय कार्यालय – सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक – धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल – सभी प्रकार की सभा और जुलूस – धार्मिक राजनीतिक आंदोलन।

इन्हें छूट – मेडिकल दुकान, अस्पताल, एटीएम – वैक्सीनेशन, कोरोना जांच – रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड – सुबह शाम दूध वितरण – एम्बुलेंस, एटीएम वाहन, ऑटो-टैक्सी – एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थी।

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