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कलेक्टर महादेव कावरे ने बताया कि जशपुर जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र को 11 अप्रैल सुबह 6 बजे से 18 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही कंटेनमेंट जोन की अवधि के लिए उन्होंने दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी को निर्देशों का पालन करने कहा है। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में जशपुर जिले के सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।यह भी पढ़ें: लॉकडाउन के एक दिन पहले 400 टन बिका आलू-प्याज, रिटेल में जमकर हुई मुनाफाखोरी
लॉकडाउन में क्या खुला क्या बंद
ये रहेगा बंद – किराना, सब्जी और शराब दुकानें – शासकीय, अद्र्ध शासकीय कार्यालय – सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक – धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल – सभी प्रकार की सभा और जुलूस – धार्मिक राजनीतिक आंदोलन।