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पहचान के लिए वोटर आइडी कार्ड समेत 11 दस्तावेज किए गए मान्य
शपुरनगर. लोकसभा निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को अब सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने की अनुमति नहीं होंगी मतदाता को मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मतदाता पर्ची (वोटर स्लीप) के साथ अपने पहचान का एक और दस्तावेज साथ रखना होगा।
मतदान के लिए मतदाता परियन पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेज मान्य होंगे। आयोग ने कहा है कि मतदाता पर्ची में फोटो के अलावा अन्य सुरक्षा मानक की कमी होती है, ऐसे में इसके दुरूपयोग की शिकायत मिलती रही है। सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान का अधिकार नहीं होगा। कलक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने बताया कि मतदाता परिचय पत्र के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, केंद्र और राज्य शासन व शासकीय संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड मनरेगा, जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद विधायकों को जारी फोटो पहचान पत्र व रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल है।
पहचान के लिए वोटर आइडी कार्ड समेत 11 दस्तावेज किए गए मान्य
शपुरनगर. लोकसभा निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को अब सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने की अनुमति नहीं होंगी मतदाता को मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मतदाता पर्ची (वोटर स्लीप) के साथ अपने पहचान का एक और दस्तावेज साथ रखना होगा।
मतदान के लिए मतदाता परियन पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेज मान्य होंगे। आयोग ने कहा है कि मतदाता पर्ची में फोटो के अलावा अन्य सुरक्षा मानक की कमी होती है, ऐसे में इसके दुरूपयोग की शिकायत मिलती रही है। सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान का अधिकार नहीं होगा। कलक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने बताया कि मतदाता परिचय पत्र के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, केंद्र और राज्य शासन व शासकीय संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड मनरेगा, जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद विधायकों को जारी फोटो पहचान पत्र व रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल है।