पत्नी ने जिस दिन नामांकन किया था उसदिन धनंजय सिंह के वहां मौजूद रहने का इनपुट मिलने के बाद लखनऊ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिये उनके आवास पर छापेमारी की थी। पर वहां धनंजय सिंह नहीं मिले थे। बड़ी बात ये कि पुलिस इधर बीच लगातार धनंजय सिंह की तलाश में जुटी हुई है।
इसी बीच धनंजय सिंह की ओर से अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच दो सप्ताह के भीतर धनंजय सिंह को सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि धनंजय सिंह पहले सरेंडर करें उसके बाद जमानत के लिये अर्जी दाखिल करें।
बताते चलें कि अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी धनंजय सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो 2017 में जौनपुर के खुटहन थाने में दर्ज पुराने मामले में धनंजय सिंह ने एमपीएमएलए कोर्ट प्रयागराज में सरेंडर कर दिया। धनंजय को नैनी जेल भेजा गया, लेकिन वहां अपनी जान को खता बताकर बाहुबली ने फतेहगढ़ जेल ट्रांसफर करा लिया। इसके बाद गुपचुप तरीके से जमानत कराकर धनंजय सिंह जेल से रिहा होकर फरार हो गए, जबकि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही।
By Javed Ahmad