चंदौली जनपद निवासी बालगोविंद उर्फ गोविंदा अपने ससुराल मड़ियाहूं में रह रहा था। उसने 6 अगस्त 2020 की शामम 8 बजे पड़ोस की 11 वर्षीय बालिका व उसकी बहन को एक दुकान से टॉफी बिस्कुट दिलाया। छोटी बहन को टॉफी देकर घर भेज दिया और बड़ी को बहला फुसलाकर डेढ़ किलोमीटर दूर मक्के के खेत में ले गया। वहां जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद गला व मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दिया। पहचान छुपाने के लिए मृतका के चेहरे पर एसिड डालकर जला दिया। फिर वो शव को खेत में छुपाकर भाग निकला। छोटी बहन ने घर जाकर बताया तो घर वाले खोजबीन में जुट गए।
2 दिन बाद गांव में ही किसी ने एक खेत में शव देख शोर मचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजन ने उसकी पहचान कर ली। पोस्टमार्टम में मृतका से दुष्कर्म व गला घोंटने से मृत्यु की पुष्टि हुई। प्रयोगशाला भेजे गए मृतका के कपड़ों पर जांच में मानव रक्त पाया गया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने गोविंदा के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 26 नवंबर 2020 को गोविंदा पर आरोप तय हो गया। 8 मार्च को कोर्ट ने मौत की सज़ा सुना दी।
By Javed Ahmad