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यूपी में मासूम बच्ची का रेप कर बेरहमी से हत्या करने वाले को सजाा-ए-माौत

locationजौनपुरPublished: Mar 09, 2021 10:23:36 am

बीते साल 6 अगस्त 2020 को जौनपुर में घटना को दिया गया था अंजाम
टाॅफी का लालच देकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म के बाद की थी हत्या
पहचान छिपाने के लिये हत्या के बाद एसिड से जला दिया था चेहरा

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क

जौनपुर. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रेप कर बेरहमी से कत्ल कर दी गई11 साल की मासूम बच्ची और उसके परिवार वालों को न्याय मिला। कोर्ट ने बच्ची के साथ दरिंदगी और हैवानियत की हद पार करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। जौनपुर के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र निवासी 11 वर्षीय मासूम बच्ची से 7 माह पूर्व दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम रवि यादव ने मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुयपे जुर्माना भी लगाया है। इस मामले की दिन प्रतिदिन सुनवाई चली थी। इतना ही नहीं इस केस की मानिटरिंग शासन द्वारा भी की जा रही थी।

 

चंदौली जनपद निवासी बालगोविंद उर्फ गोविंदा अपने ससुराल मड़ियाहूं में रह रहा था। उसने 6 अगस्त 2020 की शामम 8 बजे पड़ोस की 11 वर्षीय बालिका व उसकी बहन को एक दुकान से टॉफी बिस्कुट दिलाया। छोटी बहन को टॉफी देकर घर भेज दिया और बड़ी को बहला फुसलाकर डेढ़ किलोमीटर दूर मक्के के खेत में ले गया। वहां जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद गला व मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दिया। पहचान छुपाने के लिए मृतका के चेहरे पर एसिड डालकर जला दिया। फिर वो शव को खेत में छुपाकर भाग निकला। छोटी बहन ने घर जाकर बताया तो घर वाले खोजबीन में जुट गए।

 

2 दिन बाद गांव में ही किसी ने एक खेत में शव देख शोर मचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजन ने उसकी पहचान कर ली। पोस्टमार्टम में मृतका से दुष्कर्म व गला घोंटने से मृत्यु की पुष्टि हुई। प्रयोगशाला भेजे गए मृतका के कपड़ों पर जांच में मानव रक्त पाया गया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने गोविंदा के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 26 नवंबर 2020 को गोविंदा पर आरोप तय हो गया। 8 मार्च को कोर्ट ने मौत की सज़ा सुना दी।

By Javed Ahmad

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