जौनपुर

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 एक क्रांतिकारी अधिनियम है: राज्य सूचना आयुक्त

जनता को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार

जौनपुरMar 16, 2018 / 09:03 am

Sunil Yadav

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 एक क्रांतिकारी अधिनियम है: राज्य सूचना आयुक्त

जौनपुर. राज्य सूचना आयुक्त पारस नाथ गुप्ता द्वारा सूचना अधिकार के प्राविधानों के विषय में जनपद स्तरीय जन सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारियों को द्वितीय चरण का गुरूवार को कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में प्रशिक्षण दिया गया।
सर्वप्रथम आयुक्त एवं जिलाधिकारी के द्वारा द्वीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मा. राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 एक क्रांतिकारी अधिनियम है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें जनता को किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार है। उक्त प्रशिक्षण में जन सूचना अधिकारियों को बताया गया कि सूचना अधिकार अधिनियिम 2005 को 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में प्रभावी रुप से लागू है। अधिनियम के उद्देश्य है कि नागरिकों के सूचना के अधिकार को कार्यान्वित करने के लिए व्यवहारिक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना।
लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक नागरिकों की पहुंच को सुनिश्चित करना। प्रत्येक लोक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही विकसित कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया चरण 1 आवेदन का प्रारम्भिक परीक्षण और उसकी पावती। चरण 2 आवदेन का विस्तृत परीक्षण। चरण 3 शुल्क की गणना, चरण 4 आवेदन का निस्तारण। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आलोक सिंह, सीएमओ ओपी सिंह, एडीएम द्वय आरपी मिश्र, रामआसरे सिंह, जिला सेवायोजन अधिकारी राजीव कुमार सिंह, अधि.अभि.लोनिवि केजी सारस्वत, डीएसओ अजय प्रताप सिंह, डीएसटीओ रामदरश यादव आदि जनसूचना अधिकारीगण उपस्थित रहे।


इस महीने में शहर की जर्जर सड़कों को ठीक करने का काम होगा पूरा: डीएम


जौनपुर. जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें पत्रकारों से परिचय प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा कि जौनपुर एक महत्वपूर्ण जिला है जिसके वजह से यहां कि जिम्मेदारियां भी बड़ी है और इस जिले मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस महीने में शहर की जर्जर सड़कों को ठीक करने का काम पूरा हो जायेगा। जिलाधिकारी ने कहां कि आइजीआरएस के निस्तारण के लिए टीमें गठित की गयी है और जिले को टॉप 10 में लाने की कोशिश किया जा रहा है। मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि जल्द ही जिला स्तर पर समस्याओं को निस्तारण करने कि लिए एप बनाया जा रहा है।


शतप्रतिशत हो वसूली : जिलाधिकारी

जौनपुर. जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों,तहसीलदारों को एण्टी भू-माफिया के खिलाफ कार्यवाही कर अवगत कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को सम्पूर्ण समाधान तहसील, थाना दिवस के लंबित शिकायतों को निस्तारित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने वादों का निस्तारण शतप्रतिशत करने का निर्देश दिया। अविवादित वरासत को एसडीएम तहसीलदार को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया। माॅगों के सापेक्ष वसूली विद्युत, बैंक रायल्टी, मुख्य देय, विविध देय में शत प्रतिशत से वसूली कम नही होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने दुर्घटना बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना, मत्स्य पालन, कृषि, कुम्हारी कला के पट्टों की समीक्षा किया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सदर प्रियंका प्रियदर्शनी, जयनरायन सचान, एडीएम भू-राजस्व रामआसरे सिंह, नगर मजिस्ट्रेट इन्द्र भूषण वर्मा, तहसीलदारगण सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
 
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