वोटिंग के लिए ये साथ ले जाएं : 1. वोटर आईडी, 2. आधार कार्ड, 3. बैंक की पासबुक, 4. पेन कार्ड, 5. ड्राइविंग लाइसेंस, 6. स्वतंत्रा सेनानी का प्रमाण पत्र, 7. पेंशन कार्ड, 8. केंद्र या राज्य कर्मियों का पहचान पत्र, 9. नरेगा कार्ड, 10. पासपोर्ट, 11. श्रम योजना का बीमा स्मार्ट कार्ड ।
1 .वीवीपैट से वोट डालने में लगेगा 20 सेकंड का समय: वीवीपैट से वोटिंग करने में एक मतदाता को 20 सेकंड का समय लगेगा। मतदाता जिसे अपना वोट देगा उसके नाम और फोटो की पर्ची मशीन में दिखाई देगी। सात सेकंड में इसे मौके पर ही देखा जा सकेगा।
2. मतदान की गोपनीयता भंग की तो तीन महीने की जेल: मतदान की गोपनीयता बनाए रखना हर मतदाता और केंद्र पर मौजूद कर्मचारी व मतदान अभिकर्ता की जिम्मेदारी है। यदि किसी के द्वारा गोपनीयता भंग की जाती है तो उसे तीन महीने की जेल हो सकती है।
3. दिव्यांग सबसे पहले करेंगे मतदान: जिले के हर मतदान केंद्र पर पहला वोटर दिव्यांग होगा। इनका स्वागत मतदान केंद्र प्रभारी करेंगे। इसके बाद 80 साल के बुजुर्गों से मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसका खास ध्यान रखा है।
झाबुआ विधानसभा में होने जा रहे उप चुनाव में 5 उम्मीदवारों के मैदान में होने के बावजूद मुख्य मुकाबला कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया व भाजपा के भानु भूरिया के बीच है।
यह शपथ लेकर निकलें घर से
हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते
हुए यह शपथ लेते हैं कि हम
अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
मॉकपोल अब 1 नहीं डेढ़ घंटे पहले करना होगा
झाबुआ. विधानसभा क्षेत्र झाबुआ के उपनिर्वाचन-2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वोटिंग वाले दिन मॉकपोल अब वोटिंग षुरू होने के डेढ घंटे पहले करना होगा। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। ऐसे में साढ़े 5 बजे मॉक पोल किया जाएगा। इसके बाद ईवीएम को सील कर रिसेट करके वोटिंग के लिए तैयार रखा जाएगा।