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नगर निवेश की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर फर्जीवाड़े से दिया बी-४ सिनेमा को लाइसेंस

locationझाबुआPublished: Jan 21, 2020 12:26:34 am

Submitted by:

kashiram jatav

सिनेमा की अनुमति पर कलेक्टर कह चुके हैं कि फाइल में काफी अनियमितता है, वहीं एसडीएम संचालकों को नोटिस भी दे चुके हैं

नगर निवेश की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर फर्जीवाड़े से दिया बी-४ सिनेमा को लाइसेंस

नगर निवेश की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर फर्जीवाड़े से दिया बी-४ सिनेमा को लाइसेंस

झाबुआ. एक साल से बिना लाइसेंस चल रहे बी-4 सिनेमा में सारे नियम ताक पर रखे गए। गंभीर बात तो ये है कि लाइसेंस ही फर्जी तरीके से दिया गया। नए खुलासे में सामने आया है कि नगर तथा ग्राम निवेश की रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए आबकारी विभाग ने सिनेमा लाइसेंस जारी कर दिया। सिनेमा का लाइसेंस जारी करने के लिए नगर तथा ग्राम निवेश की परमिशन की जरूरत होती है।
दरअसल 23 मार्च 2018 को नगर तथा ग्राम निवेश के एक दल ने आदिनाथ इंटरटेनमेंट एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की नो बिंदुओं पर जांच की थी । सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ने जांच रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी थी। उसमें नौ बिंदुओं पर जांच की गई, जिसमें 7 बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज की गई। उसके बाद भी संबंधित अधिकारियों ने सिनेमा संचालक को लाइसेंस दे दिया। यहां बता दें कि सिनेमा की अनुमित पर कलेक्टर प्रबल सिपाहा कह चुके हैं कि फाइल में काफी अनियमितता है। वहीं एसडीएम डॉ. अभय खराड़ी सिनेमा संचालकों को नोटिस भी दे चुके हैं। फिर भी सिनेमा चल रहा है।
इन बिंदुओं पर नगर तथा ग्राम निवेश ने आपत्ति दर्ज की थी
भवन के कम क्षेत्रफल एवं उसके सामने खुले स्थलों को भूमि विकास अधिनियम 2012 के नियम 95 के अनुसार अनुचित ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में उल्लेखित किया कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक 455 -456 में 17 जुलाई 2015 में व्यवसायिक दुकानें हॉल इत्यादि निर्माण के लिए मानचित्र का अनुमोदन किया गया है।
सिनेमा में प्रवेश तथा निर्गम मार्ग की चौड़ाई 18 मीटर होने की जगह 12 मीटर चौड़ी है।
सिनेमा में कुर्सियों का क्षेत्रफल भी अमानक है। मल्टीप्लेक्स सिनेमा में सीट का क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर होना आवश्यक है , लेकिन 100 सीटर सिनेमा हॉल में प्रति कुर्सी का क्षेत्रफल मात्र 0.8 3 वर्ग मीटर रखा गया है। वहीं 120 सीटर सिनेमा हॉल में प्रति कुर्सी का क्षेत्रफल 0.99 मीटर रखा गया है।
सिनेमा हॉल के लिए दरवाजों का मानक माप दो बाय 2 मीटर की होना चाहिए। लेकिन यहां पर 100 सीट वाले हॉल के प्रवेश द्वार की चौड़ाई डेढ़ मीटर एवं 120 सीटर हॉल के प्रवेश द्वार की चौड़ाई डेढ़ मीटर है।
गलियारे की चौड़ाई भी पर्याप्त नहीं मल्टीप्लेक्स में 100 सीट वाले गलियारे की चौड़ाई 1.4 मीटर एवं 120 सीट वाले गलियारे की चौड़ाई 1.5 मीटर है जबकि नियमानुसार प्रत्येक गलियारे की चौड़ाई 2 मीटर होना चाहिए।
सीढिय़ों की बनावट के लिए भी नगर तथा ग्राम निवेश ने सो स्वीट वाले हाल की बाहरी सीढिय़ों के पास दुकानें बनी होने के कारण अवरोध उत्पन्न होने की टिप्पणी की है।
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