भवन के कम क्षेत्रफल एवं उसके सामने खुले स्थलों को भूमि विकास अधिनियम 2012 के नियम 95 के अनुसार अनुचित ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में उल्लेखित किया कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक 455 -456 में 17 जुलाई 2015 में व्यवसायिक दुकानें हॉल इत्यादि निर्माण के लिए मानचित्र का अनुमोदन किया गया है।
सिनेमा में प्रवेश तथा निर्गम मार्ग की चौड़ाई 18 मीटर होने की जगह 12 मीटर चौड़ी है।
सिनेमा में कुर्सियों का क्षेत्रफल भी अमानक है। मल्टीप्लेक्स सिनेमा में सीट का क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर होना आवश्यक है , लेकिन 100 सीटर सिनेमा हॉल में प्रति कुर्सी का क्षेत्रफल मात्र 0.8 3 वर्ग मीटर रखा गया है। वहीं 120 सीटर सिनेमा हॉल में प्रति कुर्सी का क्षेत्रफल 0.99 मीटर रखा गया है।
गलियारे की चौड़ाई भी पर्याप्त नहीं मल्टीप्लेक्स में 100 सीट वाले गलियारे की चौड़ाई 1.4 मीटर एवं 120 सीट वाले गलियारे की चौड़ाई 1.5 मीटर है जबकि नियमानुसार प्रत्येक गलियारे की चौड़ाई 2 मीटर होना चाहिए।
सीढिय़ों की बनावट के लिए भी नगर तथा ग्राम निवेश ने सो स्वीट वाले हाल की बाहरी सीढिय़ों के पास दुकानें बनी होने के कारण अवरोध उत्पन्न होने की टिप्पणी की है।